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ठेले और खोमचे वालों को मिलेगा 10 हजार का लोन
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शामली। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे ठेले और खोमचे वालों के लिए राहत भरी खबर है। दोबारा रोजगार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत इनको 10 हजार का लोन रियायती तौर पर दिया जाएगा। जल्द ही यह योजना धरातल पर लागू हो जाएगी।
बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष मेें एडीएम अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि दोबारा रोजगार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत ठेले व खोमचे वालों को 10 हजार का ऋण सरकार देगी। सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी/लोन दिया जाएगा। ठेले वालों को आत्मनिर्भर बनाए जाने की यह योजना लागू होगी। योजना के लाभार्थी वेंडर 946 प्रतिमाह की आसान किस्तों पर लोन की अदायगी कर सकेंगे। वहीं, शहरी विकास अभिकरण डूडा के पीओ प्रदीप कांत ने बताया कि डिजिटल कैशलेस योजना का भी लाभ वेंडरों को दिया जाएगा। ऐसे में अगर किस्त जमा करने के दौरान वेंडर 946 का भुगतान बैंक को डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत करते हैं, तो अदायगी की यह किस्त 846 की पड़ेगी। 100 की अतिरिक्त छूट और दिए जाने का भी प्रावधान योजना में है। जिले की नगर पालिका एवं नगर निकाय से 770 पंजीकृत वेंडरों की सूची मिली है। इसके अलावा शहर में एकमुश्त स्थानों पर ठेला खोमचे लगाने वाले या फिर गयी मोहल्लों में घूम घूम कर बिक्री करने वाले वेंडरों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। जिनका पंजीकरण नगर पालिका या नगर निकाय में है तो उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आवेदन फार्म में वेंडर का नाम पता, बिक्री करने वाले उत्पाद का नाम और आधार कार्ड का विवरण मांगा जाएगा। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराने के बाद पात्र पाए जाने वाले वेंडरों को लोन दिलाने के लिए संबंधित बैकों को पत्र भेजा जाएगा। वेंडरों को लोन देने में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसका भी एक पत्र एलडीएम के माध्यम से समस्त बैंक अधिकारियों को जारी होगा।
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बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष मेें एडीएम अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया कि दोबारा रोजगार शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत ठेले व खोमचे वालों को 10 हजार का ऋण सरकार देगी। सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी/लोन दिया जाएगा। ठेले वालों को आत्मनिर्भर बनाए जाने की यह योजना लागू होगी। योजना के लाभार्थी वेंडर 946 प्रतिमाह की आसान किस्तों पर लोन की अदायगी कर सकेंगे। वहीं, शहरी विकास अभिकरण डूडा के पीओ प्रदीप कांत ने बताया कि डिजिटल कैशलेस योजना का भी लाभ वेंडरों को दिया जाएगा। ऐसे में अगर किस्त जमा करने के दौरान वेंडर 946 का भुगतान बैंक को डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत करते हैं, तो अदायगी की यह किस्त 846 की पड़ेगी। 100 की अतिरिक्त छूट और दिए जाने का भी प्रावधान योजना में है। जिले की नगर पालिका एवं नगर निकाय से 770 पंजीकृत वेंडरों की सूची मिली है। इसके अलावा शहर में एकमुश्त स्थानों पर ठेला खोमचे लगाने वाले या फिर गयी मोहल्लों में घूम घूम कर बिक्री करने वाले वेंडरों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। जिनका पंजीकरण नगर पालिका या नगर निकाय में है तो उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाएगा। आवेदन फार्म में वेंडर का नाम पता, बिक्री करने वाले उत्पाद का नाम और आधार कार्ड का विवरण मांगा जाएगा। प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कराने के बाद पात्र पाए जाने वाले वेंडरों को लोन दिलाने के लिए संबंधित बैकों को पत्र भेजा जाएगा। वेंडरों को लोन देने में किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसका भी एक पत्र एलडीएम के माध्यम से समस्त बैंक अधिकारियों को जारी होगा।
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