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राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की खर्च सीमा
ब्यूरो/ अमर उजाला/ शामली
Updated Wed, 23 Sep 2015 12:57 AM IST
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शामली। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 में ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी एवं जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है।
आयोग द्वारा सभी निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन के लिए निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 11 बजे तक नामांकन पत्र नियत स्थान पर खरीद सकते हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिला प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी आदि पदों के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रभारी वेदपाल सिंह, हरीसिंह ने बताय कि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग से हैं तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र, जमानत धनराशि आधी देनी होगी। निर्देशन पत्र का नकद मूल्य देकर क्रय किया जाएगा।
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जमानत की धन राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक, कोषागार में जमा की जाएगी। चालान फार्म निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी से नि:शुल्क प्राप्त होंगे। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी। जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन अधिकारी- सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देगा।
नामांकन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवार द्वारा विवरणपत्र भरा जाएगा और यदि सदस्य ग्राम पंचायत का उम्मीदवार है तो केवल घोषणा पत्र लगाना होगा। तथा अन्य पद के उम्मीदवार हैं तो एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।
शपथ पत्र में नोटरी तहसीलदार, नायब तहसीलदार में से किसी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। असुविधा से बचने के लिए शपथ पत्र भी नामांकन से पूर्व ही तैयार कर लेना चाहिए। अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार, एसडीएम द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
पद नामांकनपत्र का मूल्य जमानत राशि व्यय राशि
ग्राम पंचायत सदस्य 150 500 10000
प्रधान- 300 2000 75000
बीडीसी- 300 2000 75000
जिला पंचायत सदस्य 500 4000 150000
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आयोग द्वारा सभी निर्वाचन अधिकारियों, सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन के लिए निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 11 बजे तक नामांकन पत्र नियत स्थान पर खरीद सकते हैं।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिला प्रशासन ने जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी आदि पदों के लिए चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के प्रभारी वेदपाल सिंह, हरीसिंह ने बताय कि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग से हैं तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र, जमानत धनराशि आधी देनी होगी। निर्देशन पत्र का नकद मूल्य देकर क्रय किया जाएगा।
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जमानत की धन राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक, कोषागार में जमा की जाएगी। चालान फार्म निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी से नि:शुल्क प्राप्त होंगे। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी। जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन अधिकारी- सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देगा।
नामांकन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवार द्वारा विवरणपत्र भरा जाएगा और यदि सदस्य ग्राम पंचायत का उम्मीदवार है तो केवल घोषणा पत्र लगाना होगा। तथा अन्य पद के उम्मीदवार हैं तो एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा।
शपथ पत्र में नोटरी तहसीलदार, नायब तहसीलदार में से किसी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। असुविधा से बचने के लिए शपथ पत्र भी नामांकन से पूर्व ही तैयार कर लेना चाहिए। अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार, एसडीएम द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
पद नामांकनपत्र का मूल्य जमानत राशि व्यय राशि
ग्राम पंचायत सदस्य 150 500 10000
प्रधान- 300 2000 75000
बीडीसी- 300 2000 75000
जिला पंचायत सदस्य 500 4000 150000