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चोरी के दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Thu, 07 Jul 2022 12:21 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jul 2022 12:21 AM IST
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The culprits of the theft were sentenced to five years
चोरी के दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
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कैराना। चोरी व चोरी का माल बरामदगी के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सिविल जज सीनियर डिविजन व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने दो लोगों को पांच-पांच साल के कारावास व तीन-तीन हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कोर्ट मोहर्रिर सुभाष चौधरी ने बताया कि 2017 में बाबरी पुलिस ने चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के मामले में संदीप निवासी नई बस्ती गोयल फार्म हाउस, निठौरा कालोनी लोनी जिला गाजियाबाद और कन्हैया निवासी उज्जैन जिला भरतपुर राजस्थान को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी आनंद भास्कर ने की। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिविजन व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने मुजरिम संदीप व कन्हैया को पांच-पांच साल के कारावास व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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