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Shamli News: आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को 2.57 लाख रुपये अदा करने का सुनाया आदेश

Fri, 08 Aug 2025 12:31 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 08 Aug 2025 12:31 AM IST
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The commission ordered the insurance company to pay Rs 2.57 lakh
संवाद न्यूज एजेंसी
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शामली। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा क्लेम की धनराशि न देने पर इंश्योरेंस कंपनी को 2.57 लाख रुपये परिवादी को देने के लिए आयोग में जमा कराने का आदेश दिया है।
शहर के मोहल्ला बड़ीआल जाटान निवासी महिला संतोष बंसल ने आयोग में 24 मई 2019 को भारतीय स्टेट बैंक शामली के शाखा प्रबंधक, प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना नई दिल्ली, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शामली और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिवीजन कोलकाता के विरुद्ध परिवाद दायर कराया। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र अमित बंसल ने भारतीय स्टेट बैंक शामली में जनधन योजनाा के तहत बचत खाता खुलवाया था, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दो लाख रुपये का बीमा था। अमित ने उसे नॉमिनी बनाया था। बीमे की किस्त समय पर जमा होती रही। 31 मई 2016 को अमित बंसल बाइक पर परिचित के साथ खतौली जाते समय दुर्घटना में घायल हो गया था। उपचार के दौरान अमित की 24 जून 2016 को मृत्यु हो गई।
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परिवादिया ने थाना रतनपुरी में मुकदमा दर्ज कराया था और बीमा क्लेम के लिए एफआईआर, मृत्यु प्रमाण आदि बैंक के शामली कार्यालय पर भेजे गए, लेकिन पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट न होने के कारण बीमा क्लेम नहीं दिया गया। इस मामले में आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने आदेश में कहा कि परिवादी अपने वाद को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शामली और डिवीजन कार्यालय कोलकाता के विरुद्ध सिद्ध करने में सफल रहा।
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इन दोनों को आदेशित किया कि वह बीमा क्लेम की धनराशि दो लाख रुपये मय छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज क्लेम निरस्तीकरण की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक अदा करें। इसके अलावा परिवादी को हुई आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार रुपये और परिवाद व्यय सात हजार रुपये परिवादी को अदा करने के लिए आयोग में संयुक्त रूप से जमा करें।
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