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Shamli News: राज्य सूचना आयुक्त ने नगर विकास अनुभाग अधिकारी पर लगाया 25 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 21 Feb 2024 12:35 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Feb 2024 12:35 AM IST
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State Information Commissioner imposed a fine of Rs 25 thousand on Urban Development Section Officer
शामली। जन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना न देने पर उप्र राज्य सूचना आयोग लखनऊ के आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने उप्र शासन लखनऊ नगर विकास-4 अनुभाग अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। प्रमुख सचिव ने जुर्माने की राशि को उनके वेतन से तीन माह के अंदर वसूली किए जाने के आदेश दिए हैं।
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नगरपालिका के पूर्व सभासद राजीव मलिक ने बताया उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास 4 से 21 जुलाई 2023 को जन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नगरपालिका परिषद शामली के पूर्व अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन स्तर से की गई दंडात्मक कार्रवाई की सूचना मांगी गई थी। इसका नगर विकास विभाग उप्र शासन 4 के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और उप्र राज्य सूचना आयोग के दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने उप्र राज्य सूचना आयोग लखनऊ के राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती के यहां अपील की गई। उनकी अपील पर संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने उप्र शासन नगर विकास के अनुभाग अधिकारी द्वारा आयोग द्वारा आदेशों का अनुपालन न किए जाने और आयोग की तरफ से जारी नोटिस को गंभीरता पूर्वक न लेने का दोषी मानते हुए नगर विकास 4 अनुभाग के संबंधित अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। नगर विकाास के प्रमुख सचिव ने जुर्माने की राशि को उनके वेतन से तीन माह के अंदर वसूली किए जाने के आदेश पारित किए हैं।
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