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Shamli News: हत्या में छह मुजरिम कोर्ट में दोषी करार
Sat, 23 Sep 2023 12:24 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sat, 23 Sep 2023 12:24 AM IST
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कैराना। जनवरी 2018 में झिंझाना थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने छह मुजरिमों को दोषी करार दिया। दोषी करार देने के बाद सभी को कोर्ट के आदेश पर हिरासत में ले लिया गया।
21 जनवरी 2018 को झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव ख्वाजपुरा कबीरपुर में जल्ला उर्फ तैय्यब को घर से फोन द्वारा बुलाने के बाद छह हमलावरों ने घर के बाहर ही गोली मार कर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई राशिद ने थाना झिंझाना पर छह लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय (एससीएसटी कोर्ट) रेशमा चौधरी की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी महसूब, जमशेद, जानिशार, आजम, इसरार व मुंशाद निवासी गांव ख्वाजपुरा कबीरपुर थाना झिंझाना को दोषी करार दिया। जिसके बाद सभी को हिरासत में ले लिया गया। वहीं मुकदमे के वादी व मृतक के भाई राशिद ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि मुजरिमों की सजा का फैसला सोमवार को होगा। संवाद
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21 जनवरी 2018 को झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव ख्वाजपुरा कबीरपुर में जल्ला उर्फ तैय्यब को घर से फोन द्वारा बुलाने के बाद छह हमलावरों ने घर के बाहर ही गोली मार कर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई राशिद ने थाना झिंझाना पर छह लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायालय (एससीएसटी कोर्ट) रेशमा चौधरी की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी महसूब, जमशेद, जानिशार, आजम, इसरार व मुंशाद निवासी गांव ख्वाजपुरा कबीरपुर थाना झिंझाना को दोषी करार दिया। जिसके बाद सभी को हिरासत में ले लिया गया। वहीं मुकदमे के वादी व मृतक के भाई राशिद ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर ने बताया कि मुजरिमों की सजा का फैसला सोमवार को होगा। संवाद
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