फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Shamli: Court sentences life imprisonment to father in case of sexually assaulted with his daughter

अदालत का बड़ा फैसला: बेटी से दरिंदगी करने वाले पिता को आखिरी सांस तक की सजा सुनाई, जेल में गुजरेगी पूरी जिंदगी

Thu, 07 Dec 2023 07:52 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Published by: कपिल kapil Updated Thu, 07 Dec 2023 07:52 PM IST
सार

Shamli Crime News : अदालत ने बेटी के साथ मारपीट व दरिंदगी करने वाले दोषी पिता को आखिरी सांस तक की सजा सुनाई है। साथ ही 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
Shamli: Court sentences life imprisonment to father in case of sexually assaulted with his daughter
अदालत। - फोटो : amar ujala

विस्तार

शामली के कैराना में नाबालिक सौतेली बेटी के साथ मारपीट व दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर तीन माह की अल्प अवधि में ही अपर जिला सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम राजेंद्र निवासी गांव दुधली झिंझाना को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल तक) और 23 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन


जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान, विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक और कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार ने बताया कि 14 अगस्त 2023 को थाना झिंझाना पर 14 वर्षीय किशोरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका सौतेला पिता राजेंद्र उसके साथ मारपीट करता है और कई बार जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराने के साथ ही कोर्ट में उसके बयान कराए थे। पुलिस ने मुजरिम राजेंद्र को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।

विज्ञापन

वहीं, 22 अगस्त को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। गुरुवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पक्सो) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम राजेंद्र निवासी गांव दुधली थाना झिंझाना को आजीवन कारावास (शेष प्रकृत जीवन काल तक कारावास) और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा नहीं करने पर चार माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। मुजरिम राजेंद्र की उम्र 45 वर्ष है।

यह भी पढ़ें: मेरठ में गरजा बुलडोजर: कार्रवाई से मचा हड़कंप, 'ध्वस्तीकरण के बाद फिर किया अवैध निर्माण तो लगेगा गुंडा एक्ट'

खुद पुलिस को सुनाई थी व्यथा
पीड़िता ने पुलिस को खुद ही थाने पर पहुंचकर व्यथा सुनाई थी। आरोप था कि सौतेला पिता उसके साथ गलत काम करता है और मारपीट भी करता है। यही नहीं उसकी मां के साथ भी मारपीट की जाती है। इस मामले में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। एसपी ने इस मामले में जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

यह भी पढ़ें: Meerut: पीछे बैठे कपल को देखकर लगी गड़बड़, कैब चालक ने सीधा थाने पहुंचा दी कार, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed