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शामली: एकतरफा प्यार में कक्षा 12 की छात्रा की बलकटी से काटकर हत्या, कोर्ट ने हत्यारे को दी ये सजा
Thu, 24 Sep 2026 07:06 PM IST
Mohd Mustakim
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली
Published by: Mohd Mustakim
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:06 PM IST
सार
कैराना में अमरपाल ने 12वीं की छात्रा सोनी को स्कूल से लौटते समय रोक लिया था। सोनी ने बदतमीजी होने पर अमरपाल को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद अमरपाल शॉल में बलकटी छिपाकर लाया और सोनी पर हमला कर दिया।
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हत्यारे को जेल ले जाती पुलिस।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
एकतरफा प्यार में गढ़ी श्याम की रहने वाली कक्षा 12 की छात्रा सोनी की बलकटी से वार कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ऋतु नागर ने अमरपाल निवासी गढ़ी श्याम, कांधला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि पीड़ित परिवार को देने के आदेश दिए गए हैं।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 13 दिसंबर 2017 को गढ़ी श्याम की रहने वाली सोनी स्कूल से सहेलियों के साथ घर लौट रही थी। रास्ते में अमरपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। विरोध करने पर छात्रा ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद अमरपाल ने शॉल में छिपाकर लाई गई बलकटी से छात्रा पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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मामले में पुलिस ने 14 मार्च 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश किए गए। साक्ष्य के अभाव में सुरेंद्र और सुंदर को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि नाबालिग आरोपी की पत्रावली बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
न्यायाधीश ने छात्रा की हत्या को बताया जघन्य अपराध
सोनी की हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ऋतु नागर ने अपराध को गंभीर और जघन्य बताया। अदालत ने दोषी अमरपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पीड़ित परिवार ने फैसले का किया सम्मान
सोनी की हत्या के मामले में अमरपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर मृतका के चाचा सेठपाल ने न्याय पालिका के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि घटना के समय उनकी बेटी भी सोनी के साथ थी और उसने वारदात अपनी आंखों से देखी थी।
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सोनी की हत्या के मामले में सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ऋतु नागर ने अपराध को गंभीर और जघन्य बताया। अदालत ने दोषी अमरपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पीड़ित परिवार ने फैसले का किया सम्मान
सोनी की हत्या के मामले में अमरपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर मृतका के चाचा सेठपाल ने न्याय पालिका के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि घटना के समय उनकी बेटी भी सोनी के साथ थी और उसने वारदात अपनी आंखों से देखी थी।
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