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दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास

Thu, 24 Dec 2020 11:53 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Dec 2020 11:53 PM IST
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Sentenced to ten years for the wrongdoer
दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाई
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कैराना (शामली)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुमताज अली ( स्पेशल पॉस्को अदालत) ने महिला के साथ दुष्कर्म करने व उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने के दोषी को दस साल कारावास तथा 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शामली के आदर्श मंडी क्षेत्र की एक महिला ने 20 जनवरी 2018 को थाना आदर्श मंडी में मुकदमा दर्ज कराया था कि 21 दिसंबर 2017 को गांव सिक्का निवासी सचिन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें कीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था। मामले में पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिए थे। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की और से छह गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( स्पेशल पॉस्को ) मुमताज अली ने दोष सिद्ध पाए जाने पर सचिन, निवासी सिक्का को महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदंड तथा महिला की नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने के मामलाें में 7 साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। केस की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने की।
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युवती को बरामद करके मेडिकल के लिए भेजा
कैराना। घर से बहला-फुसलाकर ले जाई गई युवती को पुलिस ने बरामद करके मेडिकल के लिए भेज दिया।
छह नवंबर को कस्बे के मोहल्ला से एक युवती को बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में युवती के भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था। बृहस्पतिवार को पुलिस ने युवती को शामली बस स्टैंड के पास से बरामद करने के बाद मेडिकल के लिए भेज दिया।
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