{"_id":"636d427dd50e43006b05d876","slug":"sentenced-to-illegal-arms-case-shamli-news-mrt6130797137","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध हथियार के मामले में सजा सुनाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध हथियार के मामले में सजा सुनाई
विज्ञापन
अवैध हथियार के मामले में सजा सुनाई
शामली, कैराना। अवैध हथियार की बरामदगी के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय में आरोपी को चार माह के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
एसपी अभिषेक झा ने बताया कि कैराना कोतवाली पुलिस ने इस वर्ष जीशान निवासी मोहल्ला हाजीपुरा थाना शामली को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया था। एसपी ने बताया कि बृहस्पतिवार को कैराना स्थित कोर्ट में मुजरिम जीशान को दोषी मानते हुए चार माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
विज्ञापन
शामली, कैराना। अवैध हथियार की बरामदगी के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय में आरोपी को चार माह के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
एसपी अभिषेक झा ने बताया कि कैराना कोतवाली पुलिस ने इस वर्ष जीशान निवासी मोहल्ला हाजीपुरा थाना शामली को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया था। एसपी ने बताया कि बृहस्पतिवार को कैराना स्थित कोर्ट में मुजरिम जीशान को दोषी मानते हुए चार माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संवाद
विज्ञापन