फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Sentenced to convicts in three cases

तीन मामलों में न्यायाधीशों ने तीन दोषियों को सुनाई सजा

Thu, 09 Jun 2022 12:03 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jun 2022 12:03 AM IST
विज्ञापन
Sentenced to convicts in three cases
शामली, कैराना। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि कैराना स्थित विभिन्न न्यायालय में तीन दोषियों को लूटपाट, तमंचा और चाकू रखने के मामले में सजा सुनाई गई।
विज्ञापन

26 सितंबर 2016 को शामली निवासी नाजिम से बलवा के जंगल में दो मोबाइल और 40 हजार की नकदी लूट ली थी। आदर्श मंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी सारिक निवासी बाढ़ी माजरा को गिरफ्तार करके मोबाइल और नगदी बरामद की थी।
विज्ञापन

इस मामले की सुनवाई कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर और तबस्सुम ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त सारिक को पांच साल दो महीने कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

तमंचा रखने के अभियुक्त को तीन साल कारावास
कैराना। तमंचा रखने के अभियुक्त को सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने तीन साल कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 29 सितंबर 2017 को बाबरी पुलिस ने राहुल निवासी गांव चुनसा थाना बाबरी को 315 बोर के तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर ने की। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने दोषी पाए जाने पर राहुल निवासी चुनसा को तीन साल की सजा सुनाई।

चाकू रखने पर चार माह 15 की सजा
कैराना। चाकू रखने के अभियुक्त को साढ़े तीन माह की अल्प अवधि के अंदर ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने चार माह 15 दिन कारावास की सजा सुनाई। 23 फरवरी 2022 को कैराना पुलिस ने क्षेत्र के गांव गोगवान निवासी जाउल को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलका यादव ने अभियुक्त जाउल को चार माह और 15 दिन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed