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अवैध हथियार के मुकदमे में मुजरिम को सजा सुनाई

Fri, 24 Jun 2022 12:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2022 12:24 AM IST
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Sentenced to convict in illegal arms trial
कैराना। 21 साल पहले अवैध हथियार के साथ पकड़े गए मुजरिम को दोष सिद्ध पाए जाने पर सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने 11 माह 15 दिन कारावास की सजा सुनाई।
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2001 में बाबरी पुलिस ने असलूब निवासी गांव बंतीखेडा थाना बाबरी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी का चालान करके कोर्ट में पेश कर दिया था जहा से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की और से मुकदमे की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी अनु तोमर व तबस्सुम ने की थी। बृहस्पतिवार को सिविल जज सीनियर डिविजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय कुमार वर्मा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मुजरिम असलूब को 11 माह 15 दिन के कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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