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शामली: सपा विधायक नाहिद हसन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, माता समेत 40 के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा

Sat, 15 Jan 2022 06:52 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, शामली
अमर उजाला ब्यूरो, शामली Published by: कपिल kapil Updated Sat, 15 Jan 2022 06:52 PM IST
सार

सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पिछले साल उनकी माता समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।

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Samajwadi Party MLA Nahid Hasan surrenders in court in Shamli
कोर्ट के बाहर तैनात पुलिस। - फोटो : amar ujala

विस्तार

शामली में गैंगस्टर के मुकदमे में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक नाहिद हसन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छह फरवरी 2021 में विधायक नाहिद हसन और उनकी माता तबस्सुम हसन सहित 40 के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।

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गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे सपा विधायक और कैराना विधानसभा सपा प्रत्याशी नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया हैं। छह फरवरी, 2021 को पुलिस प्रशासन ने सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन सहित 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाई थी। दो दिन पहले सपा-रालोद गठबंधन की ओर से कैराना विधानसभा पर नाहिद हसन को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। शुक्रवार को उनका नामांकन अधिवक्ता ने दाखिल किया था।
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बताया गया कि नाहिद हसन आज यानी शनिवार को सरेंडर करने की फिराक में थे। इससे पहले ही कोतवाली पुलिस ने उन्हें कैराना बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच नाहिद हसन को अपर जिला सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुबोध सिंह के न्यायालय में पेश किया गया। जहां पर पुलिस ने उनकी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में रिमांड कराई। रिमांड की कार्यवाही पूरी करने के बाद न्यायाधीश ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
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बता दें कि कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों को गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया किया गया था। नाहिद हसन को गिरोह का लीडर बताते हुए कहा है कि इनकी आम जनता के बीच शोहरत ठीक नहीं है।

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बताया गया कि सपा विधायक पिछले साल कुछ पीड़ितों के साथ थाने पहुंचे थे और वहां उनकी इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के साथ नोंकझोंक हो गई थी। तब उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और महामारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

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