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Shamli News: फसल में नुकसान की 72 घंटे के अंदर दें सूचना, मिलेगी बीमा राशि
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शामली। तीन दिन हुई बारिश से शामली में गोभी, धान की फसल में अधिक नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर बीमा कराने वाले किसानों को टोल फ्री नंबर पर कॉल करनी चाहिए। इससे किसान को आर्थिक मदद मिलने में सहायता मिलेगी।
जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि बारिश के कारण हसनपुर लुहारी, थानाभवन, कैराना, शामली क्षेत्र में गोभी, धान, उड़द, बाजारा आदि में नुकसान की संभावना है। हालांकि, अभी नुकसान का आंकलन विभाग द्वारा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि किसान ने बीमा कराया हुआ है तो प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हुई फसल का मुआवजा किसानों को दिया जाता है। शामली जिले की यदि बात की जाए तो यहां पर अभी तक 977 किसान बीमा करा चुके हैं।
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वर्ष 2024 और 25 में जनपद में अधिसूचित फसल धान है। धान की प्रीमियम धनराशि 1864 रुपये प्रति हेक्टेयर है, इसकी बीमित राशि 93 हजार 200 रुपये प्रति हेक्टेयर रखी गई है।
इन फसलों का होता है बीमा
खरीफ अभियान में उर्द, धान, मक्का, बाजरा ज्वार, तिल, अरहर की फसलों का बीमा किया जाएगा। इसके लिए किसानों को प्रीमियम का दो प्रतिशत भुगतान करना होगा, शेष धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी।
...
शामली रहा सबसे आगे
जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव के अनुसार अगस्त माह तक किसानों द्वारा फसलों के कराए जा रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा में मेरठ मंडल के बागपत जिले ने 105 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। वहीं शामली ने 124.26 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर पहला स्थान पाया।
यहां दें सूचना...
जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव का कहना है कि बारिश या फिर अन्य कारणों से यदि फसल में नुकसान होता है तो बीमा कराने वाले किसान को कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447, 18008896868 पर फोन करके सूचना दें। प्रभावित किसान कृषि विभाग के कार्यालय, उप कृषि निदेशक कार्यालय या नजदीक के कृषि भंडार गृहों में जाकर भी नुकसान की लिखित सूचना दे सकते हैं।
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जिला कृषि अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि बारिश के कारण हसनपुर लुहारी, थानाभवन, कैराना, शामली क्षेत्र में गोभी, धान, उड़द, बाजारा आदि में नुकसान की संभावना है। हालांकि, अभी नुकसान का आंकलन विभाग द्वारा किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि किसान ने बीमा कराया हुआ है तो प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हुई फसल का मुआवजा किसानों को दिया जाता है। शामली जिले की यदि बात की जाए तो यहां पर अभी तक 977 किसान बीमा करा चुके हैं।
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वर्ष 2024 और 25 में जनपद में अधिसूचित फसल धान है। धान की प्रीमियम धनराशि 1864 रुपये प्रति हेक्टेयर है, इसकी बीमित राशि 93 हजार 200 रुपये प्रति हेक्टेयर रखी गई है।
इन फसलों का होता है बीमा
खरीफ अभियान में उर्द, धान, मक्का, बाजरा ज्वार, तिल, अरहर की फसलों का बीमा किया जाएगा। इसके लिए किसानों को प्रीमियम का दो प्रतिशत भुगतान करना होगा, शेष धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी।
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शामली रहा सबसे आगे
जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव के अनुसार अगस्त माह तक किसानों द्वारा फसलों के कराए जा रहे प्रधानमंत्री फसल बीमा में मेरठ मंडल के बागपत जिले ने 105 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। वहीं शामली ने 124.26 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर पहला स्थान पाया।
यहां दें सूचना...
जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव का कहना है कि बारिश या फिर अन्य कारणों से यदि फसल में नुकसान होता है तो बीमा कराने वाले किसान को कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447, 18008896868 पर फोन करके सूचना दें। प्रभावित किसान कृषि विभाग के कार्यालय, उप कृषि निदेशक कार्यालय या नजदीक के कृषि भंडार गृहों में जाकर भी नुकसान की लिखित सूचना दे सकते हैं।