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बिना अनुमति के लगे झंडे होर्डिंग हटाएं
ब्यूरो/ अमर उजाला, शामली
Updated Wed, 30 Sep 2015 12:28 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
शामली। जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी वर्मा ने सार्वजनिक स्थल, भवन, परिसर पर बिना अनुमति के झंडे - होर्डिग, बैनर पोस्टरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को डीएम ओपी वर्मा ने बताया नामांकन की जांच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस में उम्मीदवार के साथ एक व्यक्ति की सहायता के लिए अनुमति दी जाएगी। कोई भी सभा, रैली, जुलूस का आयोजन हेतु जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
प्रशासन की अनुमति से सभा, रैली, जुलूस हेतु किस प्रकार आयोजित किए जाए, ताकि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो सभा, रैला और जुलूस में प्रतिबंधित असलहे, लाठी, डंर्डे - इंट- पत्थर आदि लेकर नहीं चल सकेंगे। मतदान समाप्त होने लिए निधार्रित समय से 48 घंटे सार्वजनिक सभा और चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टीवी, केबिल, चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी शामिल होगे।
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उन्होंने बताया टीवी चैनल केबल, नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी प्रकार का विज्ञापन प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। कोई भी मुद्रक - प्रकाशक या कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम पता हो मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके पर कार्रवाई होगी। डीएम ने धारा 144 का कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए।
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शामली। जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी वर्मा ने सार्वजनिक स्थल, भवन, परिसर पर बिना अनुमति के झंडे - होर्डिग, बैनर पोस्टरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को डीएम ओपी वर्मा ने बताया नामांकन की जांच तथा प्रतीक आवंटन के दिवस में उम्मीदवार के साथ एक व्यक्ति की सहायता के लिए अनुमति दी जाएगी। कोई भी सभा, रैली, जुलूस का आयोजन हेतु जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
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प्रशासन की अनुमति से सभा, रैली, जुलूस हेतु किस प्रकार आयोजित किए जाए, ताकि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो सभा, रैला और जुलूस में प्रतिबंधित असलहे, लाठी, डंर्डे - इंट- पत्थर आदि लेकर नहीं चल सकेंगे। मतदान समाप्त होने लिए निधार्रित समय से 48 घंटे सार्वजनिक सभा और चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टीवी, केबिल, चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी शामिल होगे।
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उन्होंने बताया टीवी चैनल केबल, नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी प्रकार का विज्ञापन प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। कोई भी मुद्रक - प्रकाशक या कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम पता हो मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके पर कार्रवाई होगी। डीएम ने धारा 144 का कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए।