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UP: जिले में 5448 वाहनों का पंजीकरण होगा निलंबित, इन सीरीज के वाहन स्वामियों को जारी किए गए हैं नोटिस

Tue, 06 Feb 2024 06:12 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Tue, 06 Feb 2024 06:12 PM IST
सार

Shamli News : शामली जिले में 5448 वाहनों का पंजीकरण निलंबित होगा। जिले में पिछले चार साल में अब तक विभाग की ओर से एक लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है।

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Registration of 5448 vehicles in district will suspended
शामली पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शामली जिले के विभिन्न स्थानों पर दौड़ने वाले 5448 वाहनों का पंजीकरण संभागीय परिवहन कार्यालय ने निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया जाएगा, उनमें 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल के वाहन हैं। संबंधित वाहन स्वामियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र ले जाने के लिए विभाग ने सूचना जारी कर दी है।

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वहीं, पिछले चार वर्ष में अब तक विभाग की ओर से एक लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है।

शामली एनसीआर क्षेत्र में आता है। करीब चार वर्ष पूर्व एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाहनों की वैधता 15 वर्ष कर दी थी। इसमें पेट्रोल के वाहनों की 15 वर्ष और डीजल के वाहनों की 10 वर्ष वैधता की गई। इसके बावजूद जिले में पुराने वाहनों का संचालन हो रहा है, जबकि वैधता समाप्त हो चुके पुराने वाहनों से आए दिन हादसे होते रहते हैं। हादसों पर रोक लगाने के लिए ऐसे वाहनों की जांच के नाम पर पुलिस और संभागीय विभाग की ओर से खानापूर्ति की जाती है।

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वहीं, वैधता समाप्त हो चुके वाहनों का पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के लिए संबंधित वाहन स्वामी को निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी वाहन स्वामी द्वारा पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया जाता। अब विभाग ने जिले के 5448 वाहनों का पंजीयन निलंबित करने को नोटिस जारी किया है। इसके बाद संबंधित वाहनों का पंजीकरण निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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एआरटीओ रोहित राजपूत ने बताया कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के स्वामियों को अन्य जनपद में अनापत्ति प्रमाण पत्र ले जाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वाहन स्वामी को 90 दिन का समय दिया है। इसके बाद संबंधित वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

इन वाहनों का पंजीकरण होगा निलंबित
जिले में चार सालों में एक लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई परिवहन विभाग ने की है। पंजीयन निलंबित होने से बचाने के लिए वाहन स्वामियों को तीन माह का समय दिया गया है। इस बीच संबंधित एनओसी नहीं ले जाते हैं तो संबंधित वाहन का पंजीयन निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में वाहन संचालित मिलने पर संबंधित को सीज करने की कार्रवाई होगी। साथ ही ये सभी वाहन कबाड़ घोषित कर दिए जाएंगे।

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जिले में इन सीरीज के वाहन स्वामियों को जारी किए गए हैं नोटिस
एआरटीओ के अनुसार, जिले में पंजीकृत 10 वर्ष पुराने व्यवसायिक, निजी डीजल वाहन 3770 चिह्नित किए गए हैं। इनकी सीरीज यूपी-12एबी, एसी, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जे, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई है। वहीं, यूपी13 एई, UP11 एसी, ए एफ, एडब्ल्यू बीडी, बीडी, बीएल, बीएन, बीक्यू, बीआर, बीसी, बीवाई, बीजे, सीए, सीबी ,सीटी, डीटी UP15 एसी, एएफ, एएच, एआर, एडब्ल्यू, बीए, बीई, बीएच, सी, जी, पी।

यूपी 16 टी, एक्यू।
यूपी 17 ए, सी, डी, ई।
यूपी 19ए, सी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम।
इसके अलावा 15 साल पुराने पंजीकृत पेट्रोल वाहन 1478 है।

जल्द से जल्द एनओसी प्राप्त कर लें वाहन चालक
एआरटीओ का कहना है कि 10 वर्ष पुरानी डीजल वाहनों एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के स्वामियों द्वारा अपने वाहन की एनओसी प्राप्त नहीं की जाती है और न ही पंजीकरण निरस्त कराया जाता है तो केंद्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 एवं केंद्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे वाहनों के पंजीकरण निलंबन, निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे वाहन 90 दिनों के पश्चात संचालित पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध चालान और स्क्रैप करने की कार्रवाई की जाएगी।

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