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पंजाब के ड्रग्स तस्कर को 12 साल की सजा

Sat, 11 Dec 2021 12:33 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 11 Dec 2021 12:33 AM IST
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Punjab drug smuggler sentenced to 12 years
कैराना (शामली)। पंजाब निवासी ड्रग्स तस्कर सुखबीर सिंह को दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट) ने 12 साल के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 21 जुलाई 2020 को कैराना पुलिस ने कंडेला से जगनपुर जाने वाले रास्ते से कार सवार सुखबीर सिंह निवासी जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कार से 52 किलो मादक पदार्थ डोडा बरामद करने के बाद मुकदमा दर्ज करके मुजरिम सुखबीर सिंह को कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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अभियोजन पक्ष की और से मुकदमे की सुनवाई के दौरान चार गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने, पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट) सुबोध सिंह ने मुजरिम सुखबीर सिंह निवासी पंजाब को 12 साल सश्रम कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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