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Shamli News: जिले में होगी निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना
Fri, 03 Feb 2023 09:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 03 Feb 2023 09:34 AM IST
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उद्यमी अंकित गोयल।
शामली। जिले में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना की कवायद शुरू हो गई है। उद्यमियों ने इसके लिए जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। जिससे जिले में रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।
नई निवेश नीति में सरकार ने निजी औद्योगिक पार्कों के विकास को मंजूरी दी है। अब 10 से 50 एकड़ भूमि में भी निजी औद्योगिक पार्क विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए कई तरह की छूट का प्रावधान भी किया है। जिसके चलते जिले के उद्यमी इस ओर आकर्षित हुए और पार्क के लिए भूमि की तलाश में जुट गए हैं। औद्योगिक पार्क में चहारदीवारी, सीसी रोड, नाली, कलवर्ट, बिजली, पेयजल व सीवेज का विकास करने की भी जिम्मेदारी निजी प्रवर्तक की ही होगी।
पार्क तक पहुंच मार्ग का निर्माण प्रदेश सरकार कराएगी। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से निजी क्षेत्र को दी जाने वाली धनराशि दो समान किश्तों में दी जाएगी। पहले तीन साल तक निजी प्रवर्तक से एक फीसदी का साधारण ब्याज लिया जाएगा। जबकि चौथे साल से ब्याज दर छह फीसदी सालाना होगी। निर्धारित अवधि में धनराशि की वापसी न होने पर सरकार के पक्ष में बंधक रखी जमीन का स्वामित्व प्रदेश सरकार का हो जाएगा। जिसे बिक्री कर सरकार बकाया वसूल करेगी।
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- इस तरह किया जाएगा आवेदन
10 एकड़ से अधिक जमीन और वह उस जमीन का मालिकाना हक रखने वाले जिला उद्योग केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की ओर से शर्त रखी गई है कि यह जमीन पुश्तैनी होने के साथ खसरा खतौनी में अपडेट होनी चाहिए। निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए आवेदन के बाद उद्योग विभाग के अधिकारी जमीन का निरीक्षण और परीक्षण करेंगे। जमीन की लोकेशन, आवागमन की कनेक्टिविटी आदि मापदंडों को परखा जाएगा। इसके बाद जमीन पर ले-आउट के अनुसार सुनियोजित तरीके से भूखंड काटे जाएंगे। इस संबंध में सरकारी मानकों के मुताबिक ही नक्शा पास किया जाएगा।
- ये मिलेगी सरकार की ओर से छूट
औद्योगिक पार्क की भूमि खरीदने पर स्टांप पर 100 फीसदी छूट का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। इसके अलावा पार्क के रखरखाव के लिए सात साल तक प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये तक पार्क के रखरखाव के लिए देगी।
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कोट-
नई निवेश नीति में निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना काफी आकर्षक है। जिले के उद्यमी इसे लेकर उत्साहित हैं। इसके लिए भूमि की तलाश की जा रही है।- अंकित गोयल, अध्यक्ष साइमा।
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नई निवेश नीति में सरकार ने निजी औद्योगिक पार्कों के विकास को मंजूरी दी है। अब 10 से 50 एकड़ भूमि में भी निजी औद्योगिक पार्क विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए कई तरह की छूट का प्रावधान भी किया है। जिसके चलते जिले के उद्यमी इस ओर आकर्षित हुए और पार्क के लिए भूमि की तलाश में जुट गए हैं। औद्योगिक पार्क में चहारदीवारी, सीसी रोड, नाली, कलवर्ट, बिजली, पेयजल व सीवेज का विकास करने की भी जिम्मेदारी निजी प्रवर्तक की ही होगी।
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पार्क तक पहुंच मार्ग का निर्माण प्रदेश सरकार कराएगी। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से निजी क्षेत्र को दी जाने वाली धनराशि दो समान किश्तों में दी जाएगी। पहले तीन साल तक निजी प्रवर्तक से एक फीसदी का साधारण ब्याज लिया जाएगा। जबकि चौथे साल से ब्याज दर छह फीसदी सालाना होगी। निर्धारित अवधि में धनराशि की वापसी न होने पर सरकार के पक्ष में बंधक रखी जमीन का स्वामित्व प्रदेश सरकार का हो जाएगा। जिसे बिक्री कर सरकार बकाया वसूल करेगी।
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- इस तरह किया जाएगा आवेदन
10 एकड़ से अधिक जमीन और वह उस जमीन का मालिकाना हक रखने वाले जिला उद्योग केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विभाग की ओर से शर्त रखी गई है कि यह जमीन पुश्तैनी होने के साथ खसरा खतौनी में अपडेट होनी चाहिए। निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए आवेदन के बाद उद्योग विभाग के अधिकारी जमीन का निरीक्षण और परीक्षण करेंगे। जमीन की लोकेशन, आवागमन की कनेक्टिविटी आदि मापदंडों को परखा जाएगा। इसके बाद जमीन पर ले-आउट के अनुसार सुनियोजित तरीके से भूखंड काटे जाएंगे। इस संबंध में सरकारी मानकों के मुताबिक ही नक्शा पास किया जाएगा।
- ये मिलेगी सरकार की ओर से छूट
औद्योगिक पार्क की भूमि खरीदने पर स्टांप पर 100 फीसदी छूट का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है। इसके अलावा पार्क के रखरखाव के लिए सात साल तक प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये तक पार्क के रखरखाव के लिए देगी।
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कोट-
नई निवेश नीति में निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना काफी आकर्षक है। जिले के उद्यमी इसे लेकर उत्साहित हैं। इसके लिए भूमि की तलाश की जा रही है।- अंकित गोयल, अध्यक्ष साइमा।