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प्रधानों को प्रचार वाहन की अनुमति नहीं

Tue, 29 Sep 2015 12:37 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला/ शामली
ब्यूरो/ अमर उजाला/ शामली Updated Tue, 29 Sep 2015 12:37 AM IST
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शामली। पंचायत चुनाव 2015 के मद्देनजर प्रधानों को प्रचार के लिए वाहन की अनुमति नहीं मिलेगी। जिला पंचायत सदस्य व बीडीसी सदस्य पदों के लिए एक-एक वाहन प्रचार के लिए मिलेगा।
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डीएम ओपी वर्मा ने बताया कि जिला पंचायत सदस्य व बीडीसी सदस्य पदों के लिए एक- एक वाहन चुनाव प्रचार के लिए मिलेगा। जिला पंचायत सदस्य व बीडीसी सदस्य चुनाव प्रचार के लिए वाहन की अनुमति प्राप्त कर लें। बिना अनुमति वाहन से चुनाव प्रचार में उपयोग करते हुए पाए गए तो वाहनों को जब्त करते हुए प्रत्याशी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानों को चुनाव प्रचार में वाहन की अनुमति नहीं मिलेगी।
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चार जोन 26 सेक्टर में बांटा
शामली। प्रथम चरण में नौ अक्तूबर को थानाभवन विकास खंड में होने वाले बीडीसी सदस्य पदों के मतदान के लिए पचास गांवों में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से 26 सेक्टर व चार जोन में बंाटा गया है।
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सीडीओ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में थानाभवन विकास खंड में बीडीसी सदस्य पदों के लिए नौ अक्तूबर को होने वाले मतदान के लिए चार जोन बनाए गए हैं।


थानाभवन विकास खंड के बाबरी जोन के लिए जोनल मजिस्ट्रेट एसडीएम कैराना इंद्र सैन यादव, जोन दो भैंसानी इस्लामपुर में उपनिदेशक कृषि हरेंद्र उपाध्याय, जोन तीन गढ़ी अब्दुला खां एडीएम ऊन रामवतार गुप्ता व चौथा जोन हरड़ फतेहपुर में जिला प्रभागीय निदेशक  को जोनल मजिस्ट्रेट बनाया है। उन्होंने बताया कि थानाभवन विकास खंड के पचास गंावों में 26 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं।
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