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Shamli News: दहशत के कारण नहीं पहुंचा पंपू और रोहित, अब 10 को होगी सुनवाई
Tue, 08 Sep 2026 01:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:34 AM IST
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शामली। अंकित बालियान हत्याकांड में करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सोनीपत के रोहित को रिमांड पर लेने के लिए सोमवार को जिला न्यायालय में सुनवाई होनी थी। दोनों पेशी पर नहीं पहुंचे। अब मामले में 10 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं, करनाल जेल प्रशासन ने पंपू को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की अनुमति मांगी है।
26 अगस्त को बंतीखेड़ा गांव निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान की शामली में नाला पटरी स्थित जिम से बाहर निकलते समय शार्प शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद सोनीपत के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गोगी गिरोह के भोलू शाहपुरिया के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था।
पुलिस के अनुसार अंकित हत्याकांड में करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू की भूमिका भी सामने आई है। आरोप है कि पंपू ने अपनी बहन के माध्यम से शार्प शूटरों की मदद की थी। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है, ताकि हत्याकांड की साजिश और शूटरों को उपलब्ध कराई गई मदद के संबंध में जानकारी जुटाई जा सके।
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जिला कारागार करनाल के डिप्टी जेल अधीक्षक ने शामली अदालत को पत्र भेजकर पंपू की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराने की अनुमति मांगी है। पत्र में बताया गया है कि राकेश उर्फ पंपू पुत्र बलराज सिंह निवासी गांव सेवाह, थाना सेक्टर-29, पानीपत के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें सात मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं।
जेल प्रशासन ने पत्र में हरियाणा सरकार की 17 सितंबर 2025 की अधिसूचना का हवाला दिया है। इसमें संगठित अपराध से जुड़े आरोपियों को जेल से बाहर ले जाकर पेश करने के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख है। पंपू पर बीएनएस की धारा 111 के तहत मामला दर्ज होने के कारण जेल प्रशासन ने उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किए जाने की अनुमति मांगी है।
एनकाउंटर की आशंका जताकर पंपू ने भेजा था पत्र
करीब चार दिन पहले पंपू ने जेल से शामली के एसपी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजा था। इसमें उसने रिमांड के दौरान यूपी पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर किए जाने की आशंका जताई थी। उसने पुलिस के सामने पेश किए जाने के दौरान हाथ-पैरों में बेड़ियां डालने की मांग भी की थी, ताकि उसे एनकाउंटर का डर न रहे।
पंपू की बहन भी बनी आरोपी
पुलिस के अनुसार शार्प शूटरों की मदद करने में पंपू की बहन पूनम की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने उसे भी मामले में आरोपी बनाया है। इसके अलावा सोनीपत की एक अन्य महिला की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस पंपू की बहन से भी पूछताछ कर शूटरों से उसके संपर्क और हत्याकांड में उसकी भूमिका के संबंध में जानकारी जुटाएगी।
करनाल और दिल्ली में दबिश
अंकित हत्याकांड में वांछित और अन्य आरोपियों की तलाश में शामली पुलिस की टीमें करनाल और दिल्ली में भी दबिश दे चुकी हैं। पुलिस आरोपियों के संपर्कों, जेल में बंद आरोपियों की भूमिका और शूटरों को मिली मदद की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। एसपी एनपी सिंह का कहना है कि पूछताछ और जांच के बाद हत्याकांड की साजिश से जुड़े अन्य तथ्यों का भी खुलासा हो सकता है। एक लाख के इनामी भोलू की तलाश में भी पुलिस ने सोनीपत और दिल्ली में दबिश दी मगर सफलता हाथ नहीं लग सकी। भोलू पर हरियाणा से पहले ही एक लाख का इनाम है।
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26 अगस्त को बंतीखेड़ा गांव निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान की शामली में नाला पटरी स्थित जिम से बाहर निकलते समय शार्प शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के बाद सोनीपत के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गोगी गिरोह के भोलू शाहपुरिया के नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था।
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पुलिस के अनुसार अंकित हत्याकांड में करनाल जेल में बंद गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू की भूमिका भी सामने आई है। आरोप है कि पंपू ने अपनी बहन के माध्यम से शार्प शूटरों की मदद की थी। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है, ताकि हत्याकांड की साजिश और शूटरों को उपलब्ध कराई गई मदद के संबंध में जानकारी जुटाई जा सके।
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जिला कारागार करनाल के डिप्टी जेल अधीक्षक ने शामली अदालत को पत्र भेजकर पंपू की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराने की अनुमति मांगी है। पत्र में बताया गया है कि राकेश उर्फ पंपू पुत्र बलराज सिंह निवासी गांव सेवाह, थाना सेक्टर-29, पानीपत के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें सात मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं।
जेल प्रशासन ने पत्र में हरियाणा सरकार की 17 सितंबर 2025 की अधिसूचना का हवाला दिया है। इसमें संगठित अपराध से जुड़े आरोपियों को जेल से बाहर ले जाकर पेश करने के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख है। पंपू पर बीएनएस की धारा 111 के तहत मामला दर्ज होने के कारण जेल प्रशासन ने उसे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किए जाने की अनुमति मांगी है।
एनकाउंटर की आशंका जताकर पंपू ने भेजा था पत्र
करीब चार दिन पहले पंपू ने जेल से शामली के एसपी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजा था। इसमें उसने रिमांड के दौरान यूपी पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर किए जाने की आशंका जताई थी। उसने पुलिस के सामने पेश किए जाने के दौरान हाथ-पैरों में बेड़ियां डालने की मांग भी की थी, ताकि उसे एनकाउंटर का डर न रहे।
पंपू की बहन भी बनी आरोपी
पुलिस के अनुसार शार्प शूटरों की मदद करने में पंपू की बहन पूनम की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने उसे भी मामले में आरोपी बनाया है। इसके अलावा सोनीपत की एक अन्य महिला की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस पंपू की बहन से भी पूछताछ कर शूटरों से उसके संपर्क और हत्याकांड में उसकी भूमिका के संबंध में जानकारी जुटाएगी।
करनाल और दिल्ली में दबिश
अंकित हत्याकांड में वांछित और अन्य आरोपियों की तलाश में शामली पुलिस की टीमें करनाल और दिल्ली में भी दबिश दे चुकी हैं। पुलिस आरोपियों के संपर्कों, जेल में बंद आरोपियों की भूमिका और शूटरों को मिली मदद की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। एसपी एनपी सिंह का कहना है कि पूछताछ और जांच के बाद हत्याकांड की साजिश से जुड़े अन्य तथ्यों का भी खुलासा हो सकता है। एक लाख के इनामी भोलू की तलाश में भी पुलिस ने सोनीपत और दिल्ली में दबिश दी मगर सफलता हाथ नहीं लग सकी। भोलू पर हरियाणा से पहले ही एक लाख का इनाम है।