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इंश्योरेंस कंपनी को बीमित धनराशि का भुगतान करने का आदेश

Tue, 21 Jun 2022 12:33 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jun 2022 12:33 AM IST
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Order to pay the sum insured to the insurance company
- जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिया आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा बुढ़ाना रोड शामली के प्रबंधक को तीन पॉलिसी के भुगतान के सात लाख रुपये ब्याज सहित नॉमिनी को करने के आदेश दिए हैं।
पीतम सिंह वर्मा निवासी कस्बा ऊन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में परिवाद दायर किया था कि अतल सिंह निवासी ऊन ने इंश्योरेंस कंपनी से तीन पॉलिसी जिनमें एक पांच लाख रुपये व दो एक-एक लाख रुपये की ली थी। परिवादी के मुताबिक अतल सिंह आठ जुलाई 2010 को शुकताल में गंगा स्नान के लिए गए थे। वहां पर वे पानी में डूब गए थे। इसके बाद से उनका जिंदा या मृत शरीर तलाश करने पर भी नहीं मिला। पीतम सिंह के मुताबिक बीमा पॉलिसियों में वे नॉमिनी और असाइनी है और पंजीकृत वसीयत के अनुसार वे अतल सिंह की बीमित धनराशि के विधिक हकदार है।
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पीतम सिंह का कहना है कि अतल सिंह के गुम होने के सात साल पूरे होने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी ने बीमित धनराशि सात लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता ने प्रकरण की सुनवाई के बाद इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को बीमित धनराशि सात लाख रुपये और पॉलिसीधारक के गुम होने की तिथि से भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज, परिवादी को शारीरिक मानसिक व आर्थिक क्षति के रूप में 20 हजार रुपये और वाद व्यय के पांच हजार रुपये का भुगतान निर्णय की तिथि के 30 दिन के अंदर जिला आयोग शामली में जमा करेंगे। इसके अलावा अनुचित व्यवहार अपनाने के कारण विपक्षी को 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया। दंड की धनराशि भी जिला उपभोक्ता आयोग में जमा करने का आदेश दिया गया है।
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