फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Order to pay compensation of Rs 2.22 lakh to irrigation department officials

Shamli News: सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 2.22 लाख रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश

Fri, 11 Apr 2025 12:47 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Apr 2025 12:47 AM IST
विज्ञापन
Order to pay compensation of Rs 2.22 lakh to irrigation department officials
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने आलू की फसल क्षतिग्रस्त होने पर सिंचाई विभाग लखनऊ के प्रमुख अभियंता और शामली के अधिशासी अभियंता को दो लाख 22 हजार 138 रुपये मुआवजा राशि देने का आदेश सुनाया है।
विज्ञापन

योगेंद्र सिंह निवासी माजरा शामली ने 25 अगस्त 2017 को आयोग में दायर कराए गए परिवाद में बताया कि उसके खेतों की सिंचाई पूर्वी यमुना नहर के रजबहे गोहरनी से होती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीएम शामली, सिंचाई विभाग लखनऊ के प्रमुख अभियंता की सहमति से लोअर खंड पूर्वी यमुना नहर शामली के अधिशासी अभियंता ने उसके खेत से दक्षिण की तरफ रजबहे पर पक्के पुल बनवा दिए, जिस कारण बहाव अवरुद्ध हो जाता है और सफाई भी नहीं हो पाती।
विज्ञापन

परिवादी के मुताबिक, उसने वर्ष 2016 में आलू की फसल बो रखी थी, जो तैयार हो चुकी थी। तीन दिसंबर 2016 की रात में अधिशासी अभियंता शामली ने रजबहे में क्षमता से अधिक पानी छोड़ दिया, जिससे ओवरफ्लो के कारण रजबहे की पटरी उसके खेत के पास कट गई और आलू की फसल डूबने से चार लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद उसने विभागीय अधिकारियों को मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र दिए लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिल पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता व सदस्य अभिनव अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डीएम शामली के विरुद्ध दायर परिवाद निरस्त कर दिया जबकि सिंचाई विभाग लखनऊ के प्रमुख अभियंता और लोअर खंड पूर्वी यमुना नहर शामली के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध परिवाद स्वीकार करते हुए सुनवाई की। आयोग ने सिंचाई विभाग के दोनों अधिकारियों को आलू की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए 1,92,138 रुपये मय नौ प्रतिशत ब्याज दावा प्रस्तुत करने की तिथि 25 अगस्त 2017 से भुगतान की तिथि तक और परिवादी को हुए आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षति के 25 हजार रुपये और वाद व्यय हेतु पांच हजार रुपये परिवादी को भुगतान किए जाने के लिए आयोग में निर्धारित अवधि 45 दिन में जमा करने का आदेश सुनाया।

- आयोग ने ब्यूटीशियन पर 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
बनत निवासी अंशिका चौधरी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली में 16 मई 2023 को पंखुड़ी गोयल निवासी कमला काॅलोनी शामली के विरुद्ध परिवाद दायर कर बताया था कि उसने मेकअप में निम्न स्तर के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से उसका चेहरा खराब हो गया था। उससे शिकायत की तो ब्यूटीशियन ने पंखुड़ी ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता व सदस्य अमरजीत कौर व अभिनव अग्रवाल ने मेकअप के लिए अदा किए गए 13050 रुपये मय प्रतिशत ब्याज के अदा करने, सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करने पर क्षतिपूर्ति के 50 हजार रुपये परिवादिनी को अदा करने के लिए आयोग में जमा करने के अलावा सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए ब्यूटीशियन को 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed