फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   opportunity for regularige illigal borewell in dark zone

डार्क जोन में अवैध रूप से बिजली नलकूप चलाने को नियमित कराने का मौका

Wed, 07 Aug 2019 11:21 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Aug 2019 11:21 PM IST
विज्ञापन
opportunity for regularige illigal borewell in dark zone
शामली। विद्युत निगम ने जनपद के डार्क जोन में अवैध रूप से बिजली नलकूप चलाने वाले उपभोक्ताओं को नियमित कराने का मौका दिया है। निगम ने इसके लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद अनाधिकृत रूप से संयोजन मिलने पर कार्रवाई करने की जाएगी।
विज्ञापन

विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता जेके पाल ने बताया कि जनपद शामली के डार्क जोन में अवैध रूप से बिजली नलकूप चलाने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन नियमित कराने का अवसर दिया गया है। इसके लिए उपभोक्ता को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वे कब से बिजली नलकूप चला रहे हैं। तब से सामान्य दर से बिजली बिल जमा कराया जाएगा। जो अवैध लाइन और ट्रांसफार्मर लगाया है, उसकी एवज में 22500 रुपये जमा करने होंगे। इसके साथ बिजली कनेक्शन की जमानत राशि और फिक्स चार्ज आदि जमा कर नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन का एग्रीमेंट कराना होगा।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि अनियमित रूप से चलाए जा रहे निजी नलकूपों के संयोजनों को 31 अक्टूबर तक नियमित करने का मौका दिया गया है। इसके बाद अनाधिकृत रूप से कोई संयोजन पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एलएमवी-1, एलएमवी-2, एलएमवी-5 श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता, जिन्होंने ओटीएस में 25 मार्च तक पंजीकरण कराया है और योजना की भुगतान प्राप्ति की अंतिम तिथि तक शेष धनराशि का भुगतान नहीं कर पाए थे, उन उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक देय धनराशि का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा दी गई है। जो लोग इस तिथि तक शेष भुगतान जमा नहीं कर सकेंगे, उनकी पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद संपूर्ण ब्याज बिल में जोड़कर विद्युत कनेक्शन काटने के साथ ही तहसील के माध्यम से बकाया बिद्युत बिल की वसूली की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed