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डार्क जोन में अवैध रूप से बिजली नलकूप चलाने को नियमित कराने का मौका
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शामली। विद्युत निगम ने जनपद के डार्क जोन में अवैध रूप से बिजली नलकूप चलाने वाले उपभोक्ताओं को नियमित कराने का मौका दिया है। निगम ने इसके लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद अनाधिकृत रूप से संयोजन मिलने पर कार्रवाई करने की जाएगी।
विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता जेके पाल ने बताया कि जनपद शामली के डार्क जोन में अवैध रूप से बिजली नलकूप चलाने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन नियमित कराने का अवसर दिया गया है। इसके लिए उपभोक्ता को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वे कब से बिजली नलकूप चला रहे हैं। तब से सामान्य दर से बिजली बिल जमा कराया जाएगा। जो अवैध लाइन और ट्रांसफार्मर लगाया है, उसकी एवज में 22500 रुपये जमा करने होंगे। इसके साथ बिजली कनेक्शन की जमानत राशि और फिक्स चार्ज आदि जमा कर नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन का एग्रीमेंट कराना होगा।
उन्होंने बताया कि अनियमित रूप से चलाए जा रहे निजी नलकूपों के संयोजनों को 31 अक्टूबर तक नियमित करने का मौका दिया गया है। इसके बाद अनाधिकृत रूप से कोई संयोजन पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एलएमवी-1, एलएमवी-2, एलएमवी-5 श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता, जिन्होंने ओटीएस में 25 मार्च तक पंजीकरण कराया है और योजना की भुगतान प्राप्ति की अंतिम तिथि तक शेष धनराशि का भुगतान नहीं कर पाए थे, उन उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक देय धनराशि का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा दी गई है। जो लोग इस तिथि तक शेष भुगतान जमा नहीं कर सकेंगे, उनकी पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद संपूर्ण ब्याज बिल में जोड़कर विद्युत कनेक्शन काटने के साथ ही तहसील के माध्यम से बकाया बिद्युत बिल की वसूली की जाएगी।
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विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता जेके पाल ने बताया कि जनपद शामली के डार्क जोन में अवैध रूप से बिजली नलकूप चलाने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन नियमित कराने का अवसर दिया गया है। इसके लिए उपभोक्ता को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि वे कब से बिजली नलकूप चला रहे हैं। तब से सामान्य दर से बिजली बिल जमा कराया जाएगा। जो अवैध लाइन और ट्रांसफार्मर लगाया है, उसकी एवज में 22500 रुपये जमा करने होंगे। इसके साथ बिजली कनेक्शन की जमानत राशि और फिक्स चार्ज आदि जमा कर नलकूप के लिए बिजली कनेक्शन का एग्रीमेंट कराना होगा।
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उन्होंने बताया कि अनियमित रूप से चलाए जा रहे निजी नलकूपों के संयोजनों को 31 अक्टूबर तक नियमित करने का मौका दिया गया है। इसके बाद अनाधिकृत रूप से कोई संयोजन पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एलएमवी-1, एलएमवी-2, एलएमवी-5 श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता, जिन्होंने ओटीएस में 25 मार्च तक पंजीकरण कराया है और योजना की भुगतान प्राप्ति की अंतिम तिथि तक शेष धनराशि का भुगतान नहीं कर पाए थे, उन उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक देय धनराशि का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा दी गई है। जो लोग इस तिथि तक शेष भुगतान जमा नहीं कर सकेंगे, उनकी पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके बाद संपूर्ण ब्याज बिल में जोड़कर विद्युत कनेक्शन काटने के साथ ही तहसील के माध्यम से बकाया बिद्युत बिल की वसूली की जाएगी।
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