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छह माह बाद जिले की सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे पुराने वाहन

Wed, 27 Oct 2021 12:39 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 27 Oct 2021 12:39 AM IST
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Old vehicles will not be able to run on the roads after six months
छह माह बाद सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे पुुराने वाहन
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शामली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहन जिले में नहीं दौड़ पाएंगे। एनजीटी के आदेशों के तहत परिवहन विभाग ने ऐसे पुराने वाहनों का छह माह बाद पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने पुराने वाहन मालिकों को इस अवधि में दूसरे जनपदों में वाहन भेजने के लिए एनओसी लेने या पंजीयन निरस्त कराने का मौका दिया है।
शामली जनपद एनसीआर में होने के कारण एनजीटी के आदेशों के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बाद भी जनपद में पंजीकृत करीब 2900 पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनमें पेट्रोल से चलित कार और बाइक आदि की संख्या 750 के करीब है जबकि डीजल चलित वाहनों में ट्रक, बस, ट्रैक्टर आदि की संख्या करीब 1900 है। पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने छह माह बाद पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया है। एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि पुराने वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि वे अपने पुराने वाहनों का पंजीयन निरस्त करा ले या फिर विभाग से एनओसी लेकर दूसरे ऐसे जनपद में चला सकेंगे, जो एनसीआर में शामिल न हो। इसके लिए वाहन मालिकों को छह माह का मौका दिया गया है। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा अपने स्तर से ही 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल चालित वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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पुराने वाहनों को जारी नहीं होगा फिटनेस प्रमाण पत्र
शामली। एआरटीओ मुंशीलाल ने बताया कि जनपद में पंजीकृत 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल से चालित व्यवसायिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। फिटेनस प्रमाण पत्र न होने पर व्यवसायिक वाहनों का संचालन नहीं हो सकेगा। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के कोई वाहन चलता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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