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Shamli News: अब सारथी पोर्टल पर मेडिकल प्रमाणपत्र ऑनलाइन करना जरूरी
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फर्जी प्रमाण पत्र को रोकने के लिए व्यवस्था में किया बदलाव
31 दिसंबर से नियम होगा लागू
संवाद न्यूज एजेंंसी
शामली। शामली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण के लिए अब मेडिकल प्रमाणपत्र को सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। यह नियम 31 दिसंबर से लागू होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण कराने के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र को अनिवार्य कर रूप से सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। इस नई व्यवस्था को 31 दिसंबर से सख्ती से लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था फर्जी मेडिकल प्रमाण-पत्र को रोकने के लिए की जा रही है। अगर ऐसा हो गया तो फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की दुकान बंद हो जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रोहित राजपूत ने बताया कि शासन की गाइडलाइंस के तहत ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। बताया कि अक्सर फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती थीं। अब यह पूरी तरह से बंद हो जाएगी। मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल के डॉक्टर ही मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जिसे सीधे सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। 40 साल से अधिक आयु के आवेदकों और हैवी लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। 31 दिसंबर 2024 के बाद इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना ऑनलाइन प्रमाणपत्र के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नई व्यवस्था फर्जी प्रमाणपत्र पत्रों पर रोक लगाने और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इससे नागरिकों को समय पर और सटीक सेवाएं मिलेंगी।
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31 दिसंबर से नियम होगा लागू
संवाद न्यूज एजेंंसी
शामली। शामली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण के लिए अब मेडिकल प्रमाणपत्र को सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। यह नियम 31 दिसंबर से लागू होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण कराने के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र को अनिवार्य कर रूप से सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा। इस नई व्यवस्था को 31 दिसंबर से सख्ती से लागू किया जाएगा। यह व्यवस्था फर्जी मेडिकल प्रमाण-पत्र को रोकने के लिए की जा रही है। अगर ऐसा हो गया तो फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की दुकान बंद हो जाएगी।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रोहित राजपूत ने बताया कि शासन की गाइडलाइंस के तहत ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। बताया कि अक्सर फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती थीं। अब यह पूरी तरह से बंद हो जाएगी। मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल के डॉक्टर ही मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करेंगे। जिसे सीधे सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। 40 साल से अधिक आयु के आवेदकों और हैवी लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। 31 दिसंबर 2024 के बाद इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना ऑनलाइन प्रमाणपत्र के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नई व्यवस्था फर्जी प्रमाणपत्र पत्रों पर रोक लगाने और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इससे नागरिकों को समय पर और सटीक सेवाएं मिलेंगी।
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