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Shamli News: पालिका के ईओ को उच्च न्यायालय से नोटिस जारी

Mon, 06 Feb 2023 10:35 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 06 Feb 2023 10:35 PM IST
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Notice issued to the EO
शामली। नगर पालिका शामली के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से नोटिस जारी हुआ है। पालिका के लिपिक को चतुर्थ श्रेणी के पद पर पदावनत करने के मामले में उच्च न्यायालय ने ईओ को 13 फरवरी तक शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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नगरपालिका शामली में चतुर्थ श्रेणी पद पर तैनात लक्ष्मण सिंह को 2016 में लिपिक पद पर पदोन्नति दी गई थी। पिछले साल सितंबर 2022 में अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें लिपिक पद से पदावनत करते हुए फिर से उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बना दिया था। इस मामले में लक्ष्मण सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए नियम विरुद्ध उनका पक्ष सुने बिना ही उन्हें चतुर्थ श्रेणी पद पर पदावनत किया गया।
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इस मामले में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इसे संज्ञान लेते हुए 13 फरवरी तक इस प्रकरण में शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। इस संबंध में पालिका के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें उच्च न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ है। वह न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अपना जवाब दाखिल करेंगे।
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