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मिली तारीख : विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से नहीं मिल सकी जमानत , याचिका पर नहीं हो सका फैसला
Thu, 24 Feb 2022 10:45 AM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शामली
Published by: Dimple Sirohi
Updated Thu, 24 Feb 2022 10:45 AM IST
सार
नाहिद हसन के अधिवक्ता ने कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। बुधवार को हाई कोर्ट ने विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं दिया।
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नाहिद हसन।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
उत्तर प्रदेश के शामली में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी।
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बुधवार को हाईकोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। हाई कोर्ट ने विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं दिया। एक बार फिर हाई कोर्ट से विधायक नाहिद हसन को जमानत नहीं मिल सकी। विधायक की जमानत के लिए अगली तारीख नियत की गई है।
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गौरतलब है कि एक साल पहले कैराना कोतवाली में सपा विधायक नाहिद हसन, उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम बेगम सहित 40 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे सपा विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में मुजफ्फरनगर जेल भेजा था।
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विधायक नाहिद हसन ने जेल में रहते हुए ही 2022 विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनके अधिवक्ता ने कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद विधायक के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। 17 फरवरी को हाईकोर्ट में नाहिद हसन की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी।