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मिशन शक्ति : घरेलू हिंसा, दहेज उन्मूलन की जानकारी दी

Tue, 28 Oct 2025 12:42 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Oct 2025 12:42 AM IST
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Mission Shakti: Information given on domestic violence and dowry abolition
संवाद न्यूज एजेंसी
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ऊन। मिशन शक्ति विशेष अभियान फेस 5.0 के अंतर्गत विकास खंड ऊन के गांव भाटू में घरेलू हिंसा, दहेज उन्मूलन विषय पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किसी भी महिला पर हिंसा करना अपराध है। पीड़ित महिला अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय से राहत प्राप्त कर सकती है। घरेलू हिंसा या दहेज संबंधी शिकायत टोल फ्री नंबर 112 या 181 या स्थानीय पुलिस थाना / जिला प्रोबेशन अधिकारी शामली को की जा सकती है। जिला प्रोबेशन अधिकारी को ही महिला संरक्षण अधिकारी नामित किया गया है। वक्ताओं ने बताया कि दहेज लेना, देना या मांगना अपराध है, जिसके लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

विवाह के उपरांत दोनों पक्षों द्वारा दिए गए उपहारों की हस्ताक्षरित सूची एक माह के भीतर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कार्यक्रम में बताया गया कि दहेज या घरेलू हिंसा की शिकायत 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 वूमेन पावर लाइन, या 112 आपातकालीन सेवा पर भी दर्ज कराई जा सकती है।
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