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Shamli News: डॉक्टर के पर्चे बिना ही जिले में बिक रहा प्लेनोकफ डी सिरप
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शामली। हरियाणा सरकार द्वारा बीते आठ नवंबर को खांसी के प्लेनोकफ डी सिरप को खतरनाक बताते हुए बैन किए जाने के बाद यूपी में इसके बिना डॉक्टर के पर्चे के बिक्री पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद शामली जिले में इस सिरप की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। संवाददाता ने तीन दिन तक ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री की पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
पड़ताल के दौरान जिले के 10 मेडिकल स्टोर संचालकों ने इस सिरप पर बैन की बात कहते हुए इसे देने से मना कर दिया, लेकिन तीन मेडिकल स्टोरों पर बिना किसी पर्चे के आसानी से प्लेनोकफ डी सिरप उपलब्ध करा दिया गया। कहीं 100 रुपये तो कहीं 135 रुपये में छोटी और बड़ी शीशी दी गई।
कई जगह किया इन्कार : संवाददाता ने शामली शहर के हनुमान धाम रोड, वर्मा मार्केट के पास और बुढ़ाना रोड स्थित कई मेडिकल स्टोरों पर सिरप खरीदने का प्रयास किया, लेकिन यहां संचालकों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, भाई, मरवाएगा क्या, यह बैन है, कहीं नहीं मिलेगा।
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मध्य प्रदेश की घटना के बाद सख्ती : गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अक्तूबर माह में कोल्ड रिफ सिरप से 11 बच्चों की मौत के बाद इस तरह के सिरप की बिक्री पर देशभर में सख्ती बढ़ा दी गई थी। हरियाणा में जहां प्लेनोकफ डी सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई, वहीं उत्तर प्रदेश में बिना डॉक्टर के पर्चे के इसकी बिक्री न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जांच में प्लेनोकफ डी में डायथिलीन ग्लाइकोल नामक हानिकारक रसायन स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया था। इसके बावजूद जिले के कुछ मेडिकल स्टोर संचालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।
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पड़ताल के दौरान जिले के 10 मेडिकल स्टोर संचालकों ने इस सिरप पर बैन की बात कहते हुए इसे देने से मना कर दिया, लेकिन तीन मेडिकल स्टोरों पर बिना किसी पर्चे के आसानी से प्लेनोकफ डी सिरप उपलब्ध करा दिया गया। कहीं 100 रुपये तो कहीं 135 रुपये में छोटी और बड़ी शीशी दी गई।
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कई जगह किया इन्कार : संवाददाता ने शामली शहर के हनुमान धाम रोड, वर्मा मार्केट के पास और बुढ़ाना रोड स्थित कई मेडिकल स्टोरों पर सिरप खरीदने का प्रयास किया, लेकिन यहां संचालकों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, भाई, मरवाएगा क्या, यह बैन है, कहीं नहीं मिलेगा।
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मध्य प्रदेश की घटना के बाद सख्ती : गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में अक्तूबर माह में कोल्ड रिफ सिरप से 11 बच्चों की मौत के बाद इस तरह के सिरप की बिक्री पर देशभर में सख्ती बढ़ा दी गई थी। हरियाणा में जहां प्लेनोकफ डी सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई, वहीं उत्तर प्रदेश में बिना डॉक्टर के पर्चे के इसकी बिक्री न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जांच में प्लेनोकफ डी में डायथिलीन ग्लाइकोल नामक हानिकारक रसायन स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया था। इसके बावजूद जिले के कुछ मेडिकल स्टोर संचालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।