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Shamli News: शादी अनुदान योजना अब पूरी तरह होगी ऑनलाइन

Mon, 22 Jul 2024 04:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 22 Jul 2024 04:03 AM IST
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Marriage grant scheme will now be completely online
शामली। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित शादी अनुदान योजना को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की शादी अनुदान योजना को पूर्ण रूप से आधार प्रमाणित कर दिया गया है। इससे योजना में पारदर्शिता आएगी और अधिक से अधिक जरूरतमंद इसका लाभ उठा सकेंगे।
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जनपद में इस वर्ष 452 का लक्ष्य शासन ने दिया है। जिसमें 226 के सापेक्ष 45.2 लाख रुपये जनपद को प्राप्त हुए है। इस बार पात्रों के सत्यापन के बाद उनके खातों में धनराशि भेजी जाएगी। इसमें पंजीयन के लिए अब पिता के आधार के साथ-साथ बेटी के आधार की भी ई-केवाईसी होगी। इसके लिए अपना आधार नंबर अंकित कर आधार सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंजीकरण करते समय आधार का लिंक मोबाइल नंबर साथ होना अनिवार्य है, जिससे दोनों के आधार की ई-केवाईसी का सत्यापन किया जा सके। प्राप्त ओटीपी से लॉगिन कर पंजीकरण में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। योजना को पूर्ण से आधार से प्रमाणित कर दिया गया है। योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर पिछडे वर्ग के ऐसे गरीब व्यक्तियों, जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी, उन्हें अपनी पुत्री की शादी के लिए अनुदान के रूप में 20 हजार रुपये मिलते है। इसके लिए शादी से तीन माह बाद तक आवेदन कर सकते हैं।
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दो पुत्रियों पर मिलता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ व्यक्ति काे दो पुत्रियों पर मिलता है। पुत्री की शादी के समय उनकी आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। इसका लाभ देने में दिव्यांग व विधवा को वरीयता दी जाएगी। इसके बाद प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धांत के आधार पर लाभ दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, आय, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंक, बैंक पासबुक, शादी के कार्ड की मूल प्रति, वर व कन्या का आयु प्रमाणपत्र संंलग्न करना होगा।
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यह है पंजीकरण की प्रक्रिया
पंजीकरण के लिए पहले आवेदक का आधार नंबर डाला जाएगा। वह आधार जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा, उस नंबर पर एक ओटीपी आएगी। इस ओटीपी को डालने के बाद आवेदक की पुत्री का आधार नंबर डाला जाएगा। इसकी ओटीपी आधार से लिंक नंबर आएगी। आवेदनों के आधार पर सत्यापन होने के बाद आवेदन करने के लिए अगली प्रक्रिया सामने आएगी। जिसमें शादी से संबंधित विवरण भरा जाएगा। फाइनल आवेदन के बाद उसकी प्रति संबंधित संलग्नकों सहित विकास खंड कार्यालय पर जमा करनी होगी।

पिता और बेटी की ई-केवाईसी अनिवार्य
जिस वित्तीय वर्ष में शादी संपन्न हुई हो, योजना का लाभ उसी वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। शादी अनुदान के लिए पिता के आधार के साथ बेटी के आधार की भी ई-केवाईसी कराना जरूरी है। बिना इसके पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- शिवेंद्र कुमार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
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