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Shamli News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुजरिम को 20 साल की सजा

Wed, 26 Aug 2026 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 26 Aug 2026 12:59 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager
कैराना (शामली)। करीब तीन वर्ष पूर्व 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) अशोक भारतेंदु ने दोष सिद्ध पाए जाने पर मंगलवार को मुजरिम मनोज को 20 वर्ष के कारावास और 20 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि जनपद बागपत के गांव लोयन मलकपुर निवासी मनोज शामली कोतवाली के एक गांव में किराए पर मकान लेकर रह रहा था। इस दौरान पड़ोस की 13 वर्षीय किशोरी मनोज के घर पर खेलने के लिए चली जाती थी। इसका फायदा उठाकर मनोज ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने घर जाकर अपनी मां को सारी बात बताई। 18 मार्च 2023 को किशोरी की मां ने शामली कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के साथ ही मुजरिम मनोज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने मुजरिम को दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा और पोक्सो के मामले में 20 साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अदालत ने मुजरिम पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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न्यायाधीश ने किशोरी के साथ दुष्कर्म को बताया जघन्य अपराध
13 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुजरिम मनोज को सजा सुनाते समय न्यायाधीश ने कहा कि मासूम के साथ दुष्कर्म से उसका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। यह एक जघन्य अपराध है। इसलिए मुजरिम को 20 साल तक जेल में रहना पड़ेगा।

अलग-अलग मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई
कैराना। न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई। 2009 में थाना झिंझाना पर इस्लाम निवासी शेखों मैदान थाना झिंझाना के विरुद्ध गोहत्या अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और तीन हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2016 में थाना कांधला पर अफजाल पठान निवासी मोहल्ला खेल कांधला के विरुद्ध अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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