फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Made people aware by giving information about Indian Judicial Code

Shamli News: भारतीय न्याय संहिता की जानकारी देकर लोगों को किया जागरूक

Tue, 02 Jul 2024 03:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Tue, 02 Jul 2024 03:30 AM IST
विज्ञापन
Made people aware by giving information about Indian Judicial Code
गढीपुख्ता में नये कानून नियम लागू होने पर थाना प्रभारी गणमान्य लोगो की मिंटिंग लेते हुए थाना प्
शामली। भारतीय न्याय संहिता के तहत नई धाराएं सोमवार से लागू हो गई है। आपराधिक मामलों में नई धाराओं की जानकारी देने लिए थानों में गण्यमान्य नागरिकों की गोष्ठी आयोजित कर नई धाराओं की जानकारी दी। उधर, थानों में नई धाराओं को जानकारी के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि नई धाराएं लागू होने के पहले दिन जिले के किसी थाने में शाम तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।
विज्ञापन

शहर कोतवाली में सुबह 11 बजे नागरिकों की बैठक में सीओ सिटी श्याम सिंह ने लोगों को भारतीय न्याय संहिता के तहत नई धाराओं में दर्ज होने वाली रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। सीओ ने बताया कि एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में नई धाराएं लागू हो गई हैं। इसके बाद सीओ ने नागरिकों से कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा करते हुए सुझाव मांगे। गोष्ठी में सभासद निशिकांत संगल, तौहीद रहमानी, गुलजार मंसूरी, कालू कुरैशी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

कैराना कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता के तहत नई धाराओं को कंप्यूटर में इस्टॉल करने का कार्य किया गया। कोतवाली में तैनात कंप्यूटर आपरेटर ने बताया रिपोर्ट दर्ज करते समय धारा का चयन करना पड़ता है, इसलिए पुरानी धाराओं के स्थान पर नई धाराओं का डाटा इंस्टॉल किया जा रहा है। शाम तक कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन

कांधला थाने पर थाना प्रभारी ने क्षेत्र के संभ्रांत लोग, व्यापारी और पुलिसकर्मियों को भारतीय न्याय संहिता के तहत नई धाराओं की जानकारी दी। थाना प्रभारी ने कहा कि एक जुलाई से जो भी आपराधिक मामले दर्ज होंगे, वे नई धाराओं के तहत ही दर्ज होंगे। बैठक में ब्लाक प्रमुख डॉक्टर विनोद मलिक, संदीप प्रधान भारसी, बबला प्रधान, उमर नवाज, आरिफ, इस्राइल, वकील जंग, आकाश रावल आदि मौजूद रहे। झिंझाना थाने पर भी गोष्ठी आयोजित कर थाना प्रभारी ने कस्बा व देहात के लोगों को नई धाराओं की जानकारी दी। गढ़ीपुख्ता थाने पर आयोजित गोष्ठी में थाना प्रभारी ने नए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैठक आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि अब जो भी आपराधिक मामले दर्ज होंगे, वे नई धाराओं के तहत ही होंगे।
सोमवार से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। अब जो भी आपराधिक मामले दर्ज हाेंगे, वे भी नई धाराओं में दर्ज किए जाएंगे। सथी पुलिस अधिकारियों व कर्मियों केा नई धाराओं के संंबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- संतोष कुमार सिंह, एएसपी।
नई धाराओं के संबंध में जिले के सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण 19 से लेकर 28 जून तक दिया गया। अब आम लोगों को भी नए कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। यदि किसी को धाराओं के संबंध में कोई संशय है तो कार्यालय में आकर जानकारी ले सकते हैं।

- संतोष कुमार उपाध्याय, संयुक्त निदेशक, अभियोजन शामली

गढीपुख्ता में नये कानून नियम लागू होने पर थाना प्रभारी गणमान्य लोगो की मिंटिंग लेते हुए थाना प्

गढीपुख्ता में नये कानून नियम लागू होने पर थाना प्रभारी गणमान्य लोगो की मिंटिंग लेते हुए थाना प्

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed