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विधायक नाहिद हसन की न्यायिक हिरासत 19 फरवरी तक बढ़ी
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विधायक नाहिद हसन की न्यायिक हिरासत 19 फरवरी तक बढ़ी
कैराना (शामली)। जमीन के बैनामे की धोखाधड़ी के मुकदमे में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 19 फरवरी तक बढ़ा दी है। उधर, विधायक के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर 12 फरवरी को सुनवाई हो सकती है।
जनवरी 2018 में जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे मेें 24 जनवरी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बताया गया है कि इस मामले में कोर्ट ने विधायक की न्यायिक हिरासत 19 फरवरी तक बढ़ा दी है। उधर, विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता बाबू इंतजार अहमद ने बताया कि हाई कोर्ट में विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका दायर की गई है। जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई हो सकती है।
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कैराना (शामली)। जमीन के बैनामे की धोखाधड़ी के मुकदमे में सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 19 फरवरी तक बढ़ा दी है। उधर, विधायक के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर 12 फरवरी को सुनवाई हो सकती है।
जनवरी 2018 में जमीन के बैनामे में धोखाधड़ी के मुकदमे मेें 24 जनवरी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बताया गया है कि इस मामले में कोर्ट ने विधायक की न्यायिक हिरासत 19 फरवरी तक बढ़ा दी है। उधर, विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता बाबू इंतजार अहमद ने बताया कि हाई कोर्ट में विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका दायर की गई है। जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई हो सकती है।
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