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Shamli News: राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहराने की शिकायत की जांच शुरू
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- सीओ सिटी ने शिकायतकर्ता दोनों सभासदों को बयान दर्ज कराने के लिए भेजा नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। स्वतंत्रता दिवस पर हनुमानधाम पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराए जाने के मामले की जांच शुरू हो गई है। जांच अधिकारी सीओ सिटी ने शिकायतकर्ता दोनों सभासदों को नोटिस जारी कर दो दिन के अंदर कार्यालय में बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
नगरपालिका के सभासद निशिकांत संगल और सभासद अनिल उपाध्याय ने 17 जून को मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर सीओ सिटी के नाम शिकायत भेजी थी कि स्वतंत्रता दिवस पर हनुमानधाम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने ध्वजारोहण किया था। सभासदों का आरोप है कि राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराए बिना राष्ट्रगान कराया गया।
सभासदों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की जिम्मेदारी नगरपालिका शामली के ईओ रामेंद्र सिंह यादव को दी गई थी। उन्होंने अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता 2002 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। सीओ सिटी/कैराना अमरदीप मौर्य ने इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सीओ सिटी ने शिकायतकर्ता दोनों सभासदों को नोटिस जारी कर दो दिन में कार्यालय आकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा है।
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शामली। स्वतंत्रता दिवस पर हनुमानधाम पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराए जाने के मामले की जांच शुरू हो गई है। जांच अधिकारी सीओ सिटी ने शिकायतकर्ता दोनों सभासदों को नोटिस जारी कर दो दिन के अंदर कार्यालय में बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।
नगरपालिका के सभासद निशिकांत संगल और सभासद अनिल उपाध्याय ने 17 जून को मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर सीओ सिटी के नाम शिकायत भेजी थी कि स्वतंत्रता दिवस पर हनुमानधाम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने ध्वजारोहण किया था। सभासदों का आरोप है कि राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराए बिना राष्ट्रगान कराया गया।
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सभासदों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की जिम्मेदारी नगरपालिका शामली के ईओ रामेंद्र सिंह यादव को दी गई थी। उन्होंने अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता 2002 व राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी। सीओ सिटी/कैराना अमरदीप मौर्य ने इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सीओ सिटी ने शिकायतकर्ता दोनों सभासदों को नोटिस जारी कर दो दिन में कार्यालय आकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा है।
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