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Shamli News: अमान्य स्कूल होंगे सील, प्रबंधक जाएंगे जेल
Sat, 23 Sep 2023 12:30 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Sat, 23 Sep 2023 12:30 AM IST
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शामली। जनपद में अमान्य रूप से चल रहे माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों पर अब गाज गिराने की तैयारी कर ली है। इन स्कूलों को सील किया जाएगा और प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। इसके लिए दो-दो सदस्य टीम का गठन किया है और टीम को तीस सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देने के आदेश दिए है।
जनपद में अवैध रूप से माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल चल रहे है और ऐसे स्कूलों को चिह्नित करने के लिए विभाग अब अभियान चलाएगा, ताकि पता चल सकें कि कितने अवैध रूप से स्कूल चल रहे हैं। जनपद में ऐसे काफी स्कूल है जिनके पास मान्यता कक्षा पांच तक की है और वह कक्षा आठ तक चला रहे है। कक्षा आठ तक की मान्यता के बावजूद कक्षा दस व कक्षा दस की मान्यता के बाद कक्षा 12 तक स्कूल चला रहे है। इन सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए डीआईओएस जेएस शाक्य ने दो-दो सदस्य बनाकर पांच टीम का गठन किया है। यह टीम सभी ब्लॉकों में भेज दी गई है।
टीम अपने-अपने ब्लॉक में पहुंचकर स्कूलों की जांच करेगी और जिस स्कूल की मान्यता नहीं होगी उसकी रिपोर्ट तैयार कर 30 सितंबर तक डीआईओएस को सौंपेगी। जिसके बाद स्कूल को सील करने व प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। डीआईओएस जेएस शाक्य ने बताया कि कार्रवाई से बचने के लिए स्कूल संचालक मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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जनपद में अवैध रूप से माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल चल रहे है और ऐसे स्कूलों को चिह्नित करने के लिए विभाग अब अभियान चलाएगा, ताकि पता चल सकें कि कितने अवैध रूप से स्कूल चल रहे हैं। जनपद में ऐसे काफी स्कूल है जिनके पास मान्यता कक्षा पांच तक की है और वह कक्षा आठ तक चला रहे है। कक्षा आठ तक की मान्यता के बावजूद कक्षा दस व कक्षा दस की मान्यता के बाद कक्षा 12 तक स्कूल चला रहे है। इन सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए डीआईओएस जेएस शाक्य ने दो-दो सदस्य बनाकर पांच टीम का गठन किया है। यह टीम सभी ब्लॉकों में भेज दी गई है।
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टीम अपने-अपने ब्लॉक में पहुंचकर स्कूलों की जांच करेगी और जिस स्कूल की मान्यता नहीं होगी उसकी रिपोर्ट तैयार कर 30 सितंबर तक डीआईओएस को सौंपेगी। जिसके बाद स्कूल को सील करने व प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। डीआईओएस जेएस शाक्य ने बताया कि कार्रवाई से बचने के लिए स्कूल संचालक मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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