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अपात्र परिवारों ने राशन लिया तो होगी वसूली
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अपात्र परिवारों ने राशन लिया तो होगी वसूली
शामली। जिले में अपात्र परिवारों ने यदि राशन डीलर के यहां से राशन लिया तो उनसे वसूली की जाएगी। डीएम ने ऐसे लोगों को तत्काल अपने राशन कार्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए हैं। आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों की जांच करेगा और रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को देगा।
पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डों का लक्ष्य पूरा हो चुका है। जबकि पात्र परिवार राशन कार्ड बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के कारण नए राशन कार्ड जारी नहीं हो पा रहे हैं और न ही राशन कार्डों में यूनिट वृद्धि हो पा रही है। ऐसे में प्रशासन के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं कि अपात्र परिवार तथ्य छिपाकर गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं। डीएम जसजीत कौर का कहना है कि सभी अपात्र अपने राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय या तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें। यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपात्र होने के बाद भी राशन ले रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनसे शुरूआत से लेकर अब तक के राशन का आंकलन कर वसूली की जाएगी।
जिले में 2,22,495 कार्ड धारक
जिले में कुल 222495 कार्ड धारक हैं। इनकी यूनिट 962438 हैं। इनमें पात्र गृहस्थी के 207730 कार्ड धारक हैं, जिन्हें 911106 यूनिट खाद्यान्न दिया जा रहा है। 14765 अंत्योदय कार्ड धारकों को 51332 यूनिट खाद्यान्न मिल रहा है। जिलाधिकारी के अनुसार अपात्रों से गेहूं की 24 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम और नमक, तेल, चने की वसूली बाजार मूल्य की दर से की जाएगी।
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ये लोग हैं अपात्र
1- सभी आयकार दाता।
2- ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, एसी या 5 केवी या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हैं।
3- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।
4- ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो।
5- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।
6- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक एरिया का व्यवसायिक स्थान हो।
7- ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो।
8- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हों।
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शामली। जिले में अपात्र परिवारों ने यदि राशन डीलर के यहां से राशन लिया तो उनसे वसूली की जाएगी। डीएम ने ऐसे लोगों को तत्काल अपने राशन कार्ड आपूर्ति कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए हैं। आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों की जांच करेगा और रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को देगा।
पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डों का लक्ष्य पूरा हो चुका है। जबकि पात्र परिवार राशन कार्ड बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के कारण नए राशन कार्ड जारी नहीं हो पा रहे हैं और न ही राशन कार्डों में यूनिट वृद्धि हो पा रही है। ऐसे में प्रशासन के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं कि अपात्र परिवार तथ्य छिपाकर गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे हैं। डीएम जसजीत कौर का कहना है कि सभी अपात्र अपने राशन कार्ड जिला आपूर्ति कार्यालय या तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय में जमा कर दें। यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपात्र होने के बाद भी राशन ले रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनसे शुरूआत से लेकर अब तक के राशन का आंकलन कर वसूली की जाएगी।
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जिले में 2,22,495 कार्ड धारक
जिले में कुल 222495 कार्ड धारक हैं। इनकी यूनिट 962438 हैं। इनमें पात्र गृहस्थी के 207730 कार्ड धारक हैं, जिन्हें 911106 यूनिट खाद्यान्न दिया जा रहा है। 14765 अंत्योदय कार्ड धारकों को 51332 यूनिट खाद्यान्न मिल रहा है। जिलाधिकारी के अनुसार अपात्रों से गेहूं की 24 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम और नमक, तेल, चने की वसूली बाजार मूल्य की दर से की जाएगी।
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ये लोग हैं अपात्र
1- सभी आयकार दाता।
2- ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, एसी या 5 केवी या उससे अधिक क्षमता का जेनरेटर हैं।
3- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य के स्वामित्व में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।
4- ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो।
5- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।
6- ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक एरिया का व्यवसायिक स्थान हो।
7- ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो।
8- ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हों।