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Shamli News: गैंगस्टर के मुजरिम को 10 साल के साधारण कारावास की सजा
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-न्यायालय ने मुजरिम पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
कैराना। गैंगस्टर के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रीतू नागर ने मुजरिम सलीम निवासी मोहल्ला रेतियान, गंगेरू थाना कांधला को 10 साल के साधारण कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 7 दिन का कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेन्द्र धीरयान ने बताया कि हत्या जैसे संगीन अपराध करने पर 5 नवंबर 2009 को कांधला पुलिस ने सलीम के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। कांधला पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रीतू नागर ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम सलीम निवासी मोहल्ला रेतियान, गंगेरू थाना कांधला को 10 साल के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 7 दिन का कारावास भुगतना होगा। वहीं पूर्व में जेल में बितायी अवधि सजा में समायोजित कर दी जाएगी।
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दो अलग-अलग मामलों में तीन मुजरिमों को सजा सुनाई
कैराना। गोकशी के दो अलग-अलग मामलों मेें न्यायालय ने तीन मुजरिमों को सजा सुनाई है।
एसपी अभिषेक ने बताया कि 2004 में शामली कोतवाली पर तहसीम निवासी मोहल्ला काजीवाड़ा, आजाद चौक शामली के विरुद्ध गोकशी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम तहसीम को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दूसरे मामले में 1998 में थाना गढ़ीपुख्ता पर शकील व शमीम उर्फ चीनी निवासी गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध गोकशी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्ययालय ने मुजरिम शकील व शमीम उर्फ चीनी को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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कैराना। गैंगस्टर के मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रीतू नागर ने मुजरिम सलीम निवासी मोहल्ला रेतियान, गंगेरू थाना कांधला को 10 साल के साधारण कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 7 दिन का कारावास भुगतना होगा।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेन्द्र धीरयान ने बताया कि हत्या जैसे संगीन अपराध करने पर 5 नवंबर 2009 को कांधला पुलिस ने सलीम के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। कांधला पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रीतू नागर ने दोष सिद्ध पाये जाने पर मुजरिम सलीम निवासी मोहल्ला रेतियान, गंगेरू थाना कांधला को 10 साल के साधारण कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर 7 दिन का कारावास भुगतना होगा। वहीं पूर्व में जेल में बितायी अवधि सजा में समायोजित कर दी जाएगी।
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दो अलग-अलग मामलों में तीन मुजरिमों को सजा सुनाई
कैराना। गोकशी के दो अलग-अलग मामलों मेें न्यायालय ने तीन मुजरिमों को सजा सुनाई है।
एसपी अभिषेक ने बताया कि 2004 में शामली कोतवाली पर तहसीम निवासी मोहल्ला काजीवाड़ा, आजाद चौक शामली के विरुद्ध गोकशी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने मुजरिम तहसीम को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दूसरे मामले में 1998 में थाना गढ़ीपुख्ता पर शकील व शमीम उर्फ चीनी निवासी गढ़ीपुख्ता के विरुद्ध गोकशी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्ययालय ने मुजरिम शकील व शमीम उर्फ चीनी को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 5-5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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