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Shamli News: दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत चार को सजा

Fri, 20 Jan 2023 09:04 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Jan 2023 09:04 PM IST
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Four including husband sentenced in dowry harassment case
-कोर्ट ने तीन-तीन वर्ष के कारावास समेत 10-10 हजार का लगाया अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना। दहेज उत्पीड़न और धमकी देने के मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर पति समेत चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास तथा दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि आठ जून 2018 को आदर्श मंडी थाने पर एक विवाहिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि दहेज को लेकर पति औरंगजेब उर्फ परवेज, सास असफाना, जेठानी फेमिदा व देवर आलम खां ने उसका उत्पीड़न किया। दुष्कर्म और अप्राकृतिक संबंध बनाने सहित धमकी देने का भी आरोप था। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायालय (रेप एंड पॉक्सो) रेशमा चौधरी ने पत्रावलियों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चारों आरोपियों को दहेज उत्पीड़न एवं धमकी देने के मामले में दोषी करार दिया, जिन्हें तीन-तीन वर्ष के कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। जबकि दुष्कर्म व अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप में दोषमुक्त करार दिया।
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