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Shamli News: चार अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई
Thu, 24 Oct 2024 01:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Thu, 24 Oct 2024 01:53 AM IST
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शामली, कैराना। न्यायालय ने चार अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा सुनाई।
एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि सन 2000 में थाना झिंझाना पर सत्तार निवासी गांव भडी थाना झिंझाना के विरुद्ध 5/8 सीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2018 में शामली कोतवाली पर सुनील निवासी मोहल्ला बड़ी आल कैराना के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 2600 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में थाना आदर्श मंडी पर ललिता निवासी मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी थाना आदर्श मंडी के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को 200 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में थाना थानाभवन पर सन 2000 में रामदास निवासी दुलावा थाना थाना भवन के विरुद्ध गाली-गलौज और धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि सन 2000 में थाना झिंझाना पर सत्तार निवासी गांव भडी थाना झिंझाना के विरुद्ध 5/8 सीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बुधवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2018 में शामली कोतवाली पर सुनील निवासी मोहल्ला बड़ी आल कैराना के विरुद्ध शराब तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 2600 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
तीसरे मामले में थाना आदर्श मंडी पर ललिता निवासी मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी थाना आदर्श मंडी के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को 200 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। चौथे मामले में थाना थानाभवन पर सन 2000 में रामदास निवासी दुलावा थाना थाना भवन के विरुद्ध गाली-गलौज और धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 1000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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