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शामली: खतौली के पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को सजा सुनाई
Mon, 20 Feb 2023 11:08 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Mon, 20 Feb 2023 11:08 PM IST
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करतार सिंह भड़ाना का फाइल फोटो।
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-2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बुटराड़ा में बिना अनुमति की थी जनसभा
-बाबरी थाने पर करतार सिंह भड़ाना व 100-150 अज्ञात के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा हुआ था दर्ज
- 100 रुपये का जुर्माना भी कोर्ट में कराना होगा जमा
संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना (शामली)। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सिविल जज सीनियर डिविजन/एसीजेएम विजय कुमार वर्मा ने खतौली के पूर्व विधायक व बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता करतार सिंह भड़ाना को एक माह के कारावास व 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एसपी अभिषेक झा ने बताया कि 2014 के लोक सभा चुनाव के दौरान खतौली के पूर्व विधायक व बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता फरीदाबाद निवासी करतार सिंह भड़ाना ने थाना बाबरी क्षेत्र के गांव बुटराड़ा में रामकला के घेर में 100-150 समर्थकों के साथ बिना परमिशन के जनसभा की थी। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक अप्रैल 2014 को थाना बाबरी पर करतार सिंह भड़ाना व 100-150 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने करतार सिंह भड़ाना के विरुद्ध अदालत में चार्ज शीट दाखिल कर दी थी।
सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन/एसीजेएम विजय कुमार वर्मा ने खतौली के पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को एक माह के कारावास व 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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-बाबरी थाने पर करतार सिंह भड़ाना व 100-150 अज्ञात के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा हुआ था दर्ज
- 100 रुपये का जुर्माना भी कोर्ट में कराना होगा जमा
संवाद न्यूज एजेंसी
कैराना (शामली)। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर सिविल जज सीनियर डिविजन/एसीजेएम विजय कुमार वर्मा ने खतौली के पूर्व विधायक व बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता करतार सिंह भड़ाना को एक माह के कारावास व 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एसपी अभिषेक झा ने बताया कि 2014 के लोक सभा चुनाव के दौरान खतौली के पूर्व विधायक व बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता फरीदाबाद निवासी करतार सिंह भड़ाना ने थाना बाबरी क्षेत्र के गांव बुटराड़ा में रामकला के घेर में 100-150 समर्थकों के साथ बिना परमिशन के जनसभा की थी। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक अप्रैल 2014 को थाना बाबरी पर करतार सिंह भड़ाना व 100-150 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने करतार सिंह भड़ाना के विरुद्ध अदालत में चार्ज शीट दाखिल कर दी थी।
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सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद सिविल जज सीनियर डिविजन/एसीजेएम विजय कुमार वर्मा ने खतौली के पूर्व विधायक करतार सिंह भड़ाना को एक माह के कारावास व 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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