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Shamli News: पानीपत के ध्यानार्थ किसान के हत्यारोपियों पर होगी गैंगस्टर व रासुका की कार्रवाई

Sun, 22 Jun 2025 01:03 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 22 Jun 2025 01:03 AM IST
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For the attention of Panipat, action under Gangster and National Security Act will be taken against the accused of murder of the farmer
कैराना। हरियाणा के पानीपत के किसान देवेंद्र देशवाल की हत्या के मामले में पुलिस हत्यारोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई करेगी। स्वामी यशवीर महाराज ने रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की थी और कार्रवाई नहीं होने पर गांव में महापंचायत की चेतावनी दी थी।
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16 जून को क्षेत्र के गांव मामौर में हरियाणा के जनपद पानीपत के सनौली थाना क्षेत्र के गांव कुराड़ निवासी देवेंद्र देशवाल की उस समय चाकू से गोदकर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वह बाइक द्वारा अपने साथी इस्लाम के साथ खेत पर जा रहा था। बीच-बचाव के दौरान आरोपियों ने इस्लाम को भी चाकू मारकर घायल कर दिया था।
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घटना के संबंध में मृतक के पुत्र रोहित की ओर से गांव मामौर निवासी सौबान व नदीम तथा दो अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के दिन ही पुलिस ने रात के समय मुठभेड़ के दौरान आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके पैर में गोली लगी थी। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व बाइक बरामद हुई थी।
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इसके अलावा घटना में नाम प्रकाश में आने पर गांव मामौर के फरमान को चाकू समेत गिरफ्तार किया गया था। हत्याकांड के दौरान घायल हुए सौबान का पुलिस अभिरक्षा में उपचार चल रहा है।
उधर, मुजफ्फरनगर के बघरा आश्रम से स्वामी यशवीर महाराज की वीडियो भी सामने आई थी। यशवीर महाराज ने कहा था कि किसान का किसी से संबंध नहीं था। वो हिंदू जाट था, इसलिए हत्या की गई। आरोपियों ने पहले ही गांव छोड़कर जाने को कहा था। उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की थी।

यह भी चेतावनी दी कि यदि रासुका के तहत कार्रवाई नहीं हुई, तो 27 जून को दोपहर एक बजे आरोपियों के मोहल्ले में महापंचायत की जाएगी और कार्रवाई नहीं होने तक धरना दिया जाएगा। मामले को तूल पकड़ता देख शनिवार को जनपद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की बात कही है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हत्यारोपियों के विरुद्ध शीघ्र ही गैंगस्टर अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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