फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Five years rigorous imprisonment to the culprit of kidnapping of a girl

Shamli News: युवती के अपहरण के मुजरिम को पांच साल कठोर कारावास

Wed, 14 Feb 2024 01:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 14 Feb 2024 01:31 AM IST
विज्ञापन
Five years rigorous imprisonment to the culprit of kidnapping of a girl
कैराना (शामली)। साइकिल पर खेल दिखाने के दौरान गांव में आकर युवती का अपहरण करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम सोनू निवासी गांव ऊझा, पानीपत को पांच साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 5 सितंबर 2021 को झिंझाना क्षेत्र के एक गांव में सोनू निवासी गांव ऊझा जनपद पानीपत साइकिल पर खेल दिखाने आया था। इस दौरान सोनू गांव की एक युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले गया था। युवती के पिता ने 9 सितंबर 2021 को थाना झिंझाना पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवती को बरामद करते हुए आरोपी सेानू को गिरफ्तार करके चालान कर दिया था। उक्त मुकदमे में अभियोजन पक्ष की और से पांच गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी) रेशमा चौधरी ने मुजरिम सोनू को 5 साल के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

13जेएनडी20: नवनियुक्त प्रधान यशपाल सूरी का अभिनंदन करते हुए वरिष्ठ नागरिक।  संवाद

13जेएनडी20: नवनियुक्त प्रधान यशपाल सूरी का अभिनंदन करते हुए वरिष्ठ नागरिक।  संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed