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Shamli News: सोलर कंपनी और विक्रेता पर लगाया 2.95 लाख का जुर्माना
Fri, 16 Oct 2026 01:12 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:12 AM IST
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शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब सोलर पैनल से जुड़े मामले में सुनवाई की। आयोग ने सोलर कंपनी और विक्रेता को उत्पाद दायित्व, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 2.95 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया है। थानाभवन के मोहल्ला शाहविलायत निवासी सुनीता अरोड़ा ने यूटीएल सोलर फुजियामा पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स उत्तम इलेक्ट्रिकल्स थानाभवन के प्रोपराइटर सुनील कुमार और सुनील कुमार निवासी गांव मुल्लापुर के विरुद्ध पांच अगस्त 2024 को आयोग में परिवाद दायर किया था।
परिवादी ने बताया था कि उसने संबंधित कंपनी से सोलर पैनल लगवाया था लेकिन कुछ दिन बाद ही सोलर पैनल की सप्लाई में दिक्कत आने पर कंपनी और विक्रेता से संपर्क किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। परिवादी ने जमा की गई रकम वापस दिलाने के साथ ब्याज, मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय की मांग की गई थी।
इस मामले में आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता तथा सदस्य अभिनव अग्रवाल और अमरजीत कौर ने मामले की सुनवाई कर विपक्षियों को आदेश सुनाया कि वे परिवादी से शेष 37,840 रुपये प्राप्त कर उसके स्थान पर नया सोलर पैनल स्थापित करें।
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यदि नया पैनल लगाना संभव नहीं हो, तो परिवादी द्वारा जमा किए गए 2.50 लाख रुपये जमा करने की तारीख से अंतिम भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापस किए जाएं।
इसके अतिरिक्त सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति तथा पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करने का आदेश दिया गया है। आयोग ने विपक्षियों पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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परिवादी ने बताया था कि उसने संबंधित कंपनी से सोलर पैनल लगवाया था लेकिन कुछ दिन बाद ही सोलर पैनल की सप्लाई में दिक्कत आने पर कंपनी और विक्रेता से संपर्क किया लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। परिवादी ने जमा की गई रकम वापस दिलाने के साथ ब्याज, मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय की मांग की गई थी।
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इस मामले में आयोग के अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता तथा सदस्य अभिनव अग्रवाल और अमरजीत कौर ने मामले की सुनवाई कर विपक्षियों को आदेश सुनाया कि वे परिवादी से शेष 37,840 रुपये प्राप्त कर उसके स्थान पर नया सोलर पैनल स्थापित करें।
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यदि नया पैनल लगाना संभव नहीं हो, तो परिवादी द्वारा जमा किए गए 2.50 लाख रुपये जमा करने की तारीख से अंतिम भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित वापस किए जाएं।
इसके अतिरिक्त सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति तथा पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में अदा करने का आदेश दिया गया है। आयोग ने विपक्षियों पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।