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Shamli News: अलग-अलग मामलों में आठ दोषियों को सजा सुनाई
Tue, 15 Sep 2026 01:26 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:26 AM IST
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कैराना। न्यायालय ने सोमवार को अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए आठ दोषियों को सजा सुनाई है।
वर्ष 2024 में थाना गढ़ीपुख्ता में नरेंद्र कुमार निवासी गांव खेड़की, शौकीन निवासी कैल शिकारपुर, सुशील निवासी जाफरपुर थाना थानाभवन, गुलशेर निवासी कच्ची गढ़ी और बालेंद्र निवासी गांव मालेंडी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे।
सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सभी दोषियों को 100-100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वर्ष 2001 में कैराना कोतवाली में ताहिर निवासी मोहल्ला शेखजादगान, कांधला के खिलाफ गोहत्या अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई गई 10 दिन की अवधि के कारावास और 1700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके अलावा वर्ष 2014 में कैराना कोतवाली में जसवीर निवासी गांव मवी के खिलाफ चोरी और खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई गई 14 दिन की अवधि के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वर्ष 2005 में थाना झिंझाना में इंतजार निवासी खवाजपुर थाना झिंझाना के खिलाफ अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई एक वर्ष सात माह 23 दिन की अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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वर्ष 2024 में थाना गढ़ीपुख्ता में नरेंद्र कुमार निवासी गांव खेड़की, शौकीन निवासी कैल शिकारपुर, सुशील निवासी जाफरपुर थाना थानाभवन, गुलशेर निवासी कच्ची गढ़ी और बालेंद्र निवासी गांव मालेंडी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे।
सोमवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने सभी दोषियों को 100-100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वर्ष 2001 में कैराना कोतवाली में ताहिर निवासी मोहल्ला शेखजादगान, कांधला के खिलाफ गोहत्या अधिनियम और नगर पालिका अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई गई 10 दिन की अवधि के कारावास और 1700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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इसके अलावा वर्ष 2014 में कैराना कोतवाली में जसवीर निवासी गांव मवी के खिलाफ चोरी और खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को जेल में बिताई गई 14 दिन की अवधि के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
वर्ष 2005 में थाना झिंझाना में इंतजार निवासी खवाजपुर थाना झिंझाना के खिलाफ अवैध हथियार का मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई गई एक वर्ष सात माह 23 दिन की अवधि के कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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