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फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए लगाई ड्यूटी
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फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए लगाई ड्यूटी
शामली। खेतों में पराली और अन्य फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए तहसीलवार मोबाइल स्क्वॉड का गठन किया गया है। इसमें बीडीओ, तहसीलदार के अलावा कृषि विभाग, गन्ना विभाग और पुलिस के संबंधित थानाध्यक्षों को शामिल किया गया है।
शुक्रवार को डीएम जसजीत कौर ने बताया कि फसल अवशेष जलाते हुए पाए जाने पर दंडित करने की कार्रवाई करने और वसूली निर्धारित करने की कार्रवाई संबंधित नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा कराई जाएगी। शामली और कांधला में एसडीएम शामली को मोबाइल स्क्वॉड का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बीडीओ शामली, कांधला एवं थानाभवन, तहसीलदार, भूमि संरक्षण अधिकारी, एससीडीआई तथा संबंधित थानाध्यक्षों को शामिल किया गया है।
इसी तरह कैराना में एसडीएम कैराना, बीडीओ कैराना और कांधला, तहसीलदार कैराना, जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं एससीडीआई के अलावा संबंधित थानाध्यक्ष, ऊन और थानाभवन में एसडीएम ऊन, बीडीओ ऊन एवं थानाभवन, तहसीलदार ऊन और संबंधित एससीडीआई और थानाध्यक्ष को शामिल किया गया है। फसल अवशेष जलाने वाले पर अर्थदंड वसूली की कार्रवाई की जाएगी। दो एकड़ से कम कृषि भूमि पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ भूमि पर पांच हजार, पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
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शामली। खेतों में पराली और अन्य फसल अवशेष जलाने से रोकने के लिए तहसीलवार मोबाइल स्क्वॉड का गठन किया गया है। इसमें बीडीओ, तहसीलदार के अलावा कृषि विभाग, गन्ना विभाग और पुलिस के संबंधित थानाध्यक्षों को शामिल किया गया है।
शुक्रवार को डीएम जसजीत कौर ने बताया कि फसल अवशेष जलाते हुए पाए जाने पर दंडित करने की कार्रवाई करने और वसूली निर्धारित करने की कार्रवाई संबंधित नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा कराई जाएगी। शामली और कांधला में एसडीएम शामली को मोबाइल स्क्वॉड का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बीडीओ शामली, कांधला एवं थानाभवन, तहसीलदार, भूमि संरक्षण अधिकारी, एससीडीआई तथा संबंधित थानाध्यक्षों को शामिल किया गया है।
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इसी तरह कैराना में एसडीएम कैराना, बीडीओ कैराना और कांधला, तहसीलदार कैराना, जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं एससीडीआई के अलावा संबंधित थानाध्यक्ष, ऊन और थानाभवन में एसडीएम ऊन, बीडीओ ऊन एवं थानाभवन, तहसीलदार ऊन और संबंधित एससीडीआई और थानाध्यक्ष को शामिल किया गया है। फसल अवशेष जलाने वाले पर अर्थदंड वसूली की कार्रवाई की जाएगी। दो एकड़ से कम कृषि भूमि पर 2500 रुपये, दो से पांच एकड़ भूमि पर पांच हजार, पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
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