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दिव्यांग दंपती को शादी पर मिलेगी 35 हजार तक अनुदान राशि

Tue, 31 May 2022 12:33 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 31 May 2022 12:33 AM IST
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Divyang couple will get grant amount up to 35 thousand on marriage
शामली। दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग ने इस वर्ष के लिए दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। योजना के तहत दिव्यांग दंपती को शासन की ओर से 35 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
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सीडीओ शंभूनाथ तिवारी ने बताया कि योजना में ऐसा कोई भी पात्र दिव्यांग आवेदन कर सकता है, जिसकी शादी 1 अप्रैल 2021 के बाद हुई हो। इस योजना के तहत दिव्यांग दंपती में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रुपये व युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही अगर दोनों ही दिव्यांग है तो कुल 35000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि सीधे उसके खाते में भेजी जाएगी। ये है पात्रता- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम न हो। दंपती में से कोई भी आयकर दाता न हो सीएमओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। आय व जाति प्रमाण पत्र। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता। दिव्यांग प्रमाण पत्र और दोनों के आधार कार्ड अनिवार्य हैं।
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