फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Cow killers five years imprisonment

गोहत्यारों को पांच साल की कैद

Mon, 07 Nov 2016 11:50 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, शामली Updated Mon, 07 Nov 2016 11:50 PM IST
विज्ञापन
Cow killers five years imprisonment
court shimla
कैराना। नौ साल पहले झिंझाना क्षेत्र में गोकशी करने के दो आरोपियों को अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने पांच-पांच साल के कठोर कारावास    और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
विज्ञापन


सहायक जिला एवं शासकीय अधिवक्ता जावेद अली, संजय चौहान ने बताया कि 20 अगस्त 2007 की शाम चार बजे झिंझाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांव अजीजपुर के जंगल में छापा मार कर सलीम निवासी कस्बा मीरापुर को 40 किलो गोमांस और गोहत्या के उपकरण सहित गिरफ्तार किया था। सलीम ने पुलिस को बताया था कि मौके से इसराईल और निन्ना उर्फ मिन्ना निवासी अजीजपुर फरार हो गए। पुलिस ने फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 
विज्ञापन


पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सुनवाई के दौरान सलीम निवासी मीरापुर ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की और से अदालत में चार गवाह पेश किए गए। मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार तृतीय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर इसराईल, निन्ना उर्फ मिन्ना निवासी ग्राम अजीजपुर थाना झिंझाना को 5-5 साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed