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उपभोक्ता फोरम ने डाक्टर बोहरा पर किया जुर्माना
Updated Thu, 29 Jun 2017 12:40 AM IST
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फोरम ने डाक्टर बोहरा पर लगाया जुर्माना
शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने डॉक्टर अर्जुन बोहरा पर मरीज के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने पर 1,85,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम 30 दिन के भीतर उपभोक्ता फोरम कार्यालय में पीड़ित को देने के लिए जमा करानी होगी।
आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव सिलावर निवासी महेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में बोहरा स्पेशलिटी हास्पिटल बुढ़ाना रोड के संचालक डॉक्टर अर्जुन सिंह बोहरा और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। उसमें महेंद्र ने बताया था कि 18 सितंबर 2004 को उसकी सेहत बिगड़ी। उसने डॉक्टर अर्जुन बोहरा के कहने पर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद तायल के यहां जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट डॉक्टर बोहरा को दिखा दी गई थी। इसके बाद डॉक्टर बोहरा ने उसका ऑपरेशन दूरबीन विधि से किया, जिसके बाबत 30,000 रुपये जमा कराए। इसके बाद 24 सितंबर को उसे हास्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अ़ॉपरेशन के बाद भी महेंद्र सिंह की सेहत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद पांच नवंबर को महेंद्र ने मेरठ स्थित एक निजी हास्पिटल में चेकअप कराया। डाक्टर ने उन्हें दिल्ली भेज दिया था। महेंद्र ने आरोप लगाया था कि डाक्टर अर्जुन सिंह बोहरा दूरबीन विधि से ऑपरेशन करने की योग्यता नहीं रखते हैं। बावजूद इसके लालच में फंसाकर उसका ऑपरेशन करके जीवन बेकार कर दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम से मांग की थी कि विपक्षी से चार लाख रुपये शारीरिक कष्ट तथा अपंगता, मानसिक उत्पीड़न, इलाज खर्च और वाद व्यय के रूप में 2,40,000 सहित कुल 6,40,000 रुपये दिलाए जाएं।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने परिवाद स्वीकार करते हुए डाक्टर अर्जुन बोहरा को 1,85,000 रुपये जुर्माना पीड़ित महेंद्र सिंह को अदा करने का आदेश दिया है। यह धनराशि आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में जमा कराई जानी है। यदि निर्धारित तिथि में धनराशि नहीं दी जाती है, तो 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा।
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शामली। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने डॉक्टर अर्जुन बोहरा पर मरीज के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने पर 1,85,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम 30 दिन के भीतर उपभोक्ता फोरम कार्यालय में पीड़ित को देने के लिए जमा करानी होगी।
आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव सिलावर निवासी महेंद्र सिंह पुत्र भगवान सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में बोहरा स्पेशलिटी हास्पिटल बुढ़ाना रोड के संचालक डॉक्टर अर्जुन सिंह बोहरा और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। उसमें महेंद्र ने बताया था कि 18 सितंबर 2004 को उसकी सेहत बिगड़ी। उसने डॉक्टर अर्जुन बोहरा के कहने पर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अरविंद तायल के यहां जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट डॉक्टर बोहरा को दिखा दी गई थी। इसके बाद डॉक्टर बोहरा ने उसका ऑपरेशन दूरबीन विधि से किया, जिसके बाबत 30,000 रुपये जमा कराए। इसके बाद 24 सितंबर को उसे हास्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अ़ॉपरेशन के बाद भी महेंद्र सिंह की सेहत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद पांच नवंबर को महेंद्र ने मेरठ स्थित एक निजी हास्पिटल में चेकअप कराया। डाक्टर ने उन्हें दिल्ली भेज दिया था। महेंद्र ने आरोप लगाया था कि डाक्टर अर्जुन सिंह बोहरा दूरबीन विधि से ऑपरेशन करने की योग्यता नहीं रखते हैं। बावजूद इसके लालच में फंसाकर उसका ऑपरेशन करके जीवन बेकार कर दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम से मांग की थी कि विपक्षी से चार लाख रुपये शारीरिक कष्ट तथा अपंगता, मानसिक उत्पीड़न, इलाज खर्च और वाद व्यय के रूप में 2,40,000 सहित कुल 6,40,000 रुपये दिलाए जाएं।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष एसकेएस यादव और सदस्य श्रवण कुमार ने परिवाद स्वीकार करते हुए डाक्टर अर्जुन बोहरा को 1,85,000 रुपये जुर्माना पीड़ित महेंद्र सिंह को अदा करने का आदेश दिया है। यह धनराशि आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में जमा कराई जानी है। यदि निर्धारित तिथि में धनराशि नहीं दी जाती है, तो 12 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देना होगा।
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