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Shamli: किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुजरिम को 10 साल कठोर कारावास की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Mon, 26 Feb 2024 07:51 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Published by: कपिल kapil Updated Mon, 26 Feb 2024 07:51 PM IST
सार

Shamli News : शामली में न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुजरिम को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।

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Court sentenced accused to 10 years rigorous imprisonment in sexual assault case in Shamli
अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

शामली में किशोरी का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम आरिफ निवासी गांव भाज्जू थाना बाबरी को 10 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान, विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक व कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार ने बताया कि 29 जून 2023 की रात बाबरी क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का आरिफ अपहरण कर ले गया था। अगले दिन किशोरी के भाई की तहरीर पर बाबरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुजरिम आरिफ को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से मुजरिम लगातार जेल में बंद है। किशोरी के बयानों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी थी।

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वहीं, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की और से सात गवाह पेश किए गए। सोमवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पोक्सो) मुमताज अली ने मुजरिम आरिफ निवासी गांव भाज्जू थाना बाबरी को 10 साल कठोर कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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गोवध व पशु क्रूरता के मुजरिम को सजा सुनाई

गोवध व पशु क्रूरता के मुजरिम को न्यायालय ने अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी अभिषेक ने बताया कि सन 2000 में थाना कांधला पर तुफैल निवासी गांव रथेड़ी थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर के विरुद्ध गोवध और पशु क्रूरता की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। सोमवार को न्यायालय ने मुजरिम तुफैल को 6600 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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