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Shamli News: बाइक बीमा का लाभ नहीं देने पर उपभोक्ता फोरम ने लगाया 60 हजार रुपये का जुर्माना

Sun, 01 Oct 2023 12:40 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sun, 01 Oct 2023 12:40 AM IST
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Consumer Forum imposed a fine of Rs 60 thousand for not providing the benefit of bike insurance.
शामली। जिला उपभोक्ता फोरम आयोग ने बीमा कंपनी पर बाइक चोरी होने का क्लेम नहीं देने के मामले में जुर्माना लगाया है। उन्होंने बीमा कंपनी को 45 दिन के अंदर 60 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए है।
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झिंझाना के म्यान निवासी बिट्टू ने बताया कि वह एक दुकान पर खड़ा होकर जूस पी रहा था और इसी दौरान उसकी बाइक चोरी हो गई थी। उसकी बाइक का बीमा हो रहा था। उसने बीमा लाभ लेने के लिए कंपनी को 46 हजार 600 रुपये देने के लिए लिखित में दिया था, लेकिन बीमा कंपनी ने उसको बीमा का लाभ नहीं दिया। इसके चलते पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष हेमंत कुमार गुप्ता व सदस्य अमरजीत कौर ने उसकी बात सुनने के बाद बीमा कंपनी पर 50 हजार रुपये शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति, दस हजार रुपये परिवाद व्यय देने के लिए 45 दिन का समय दिया है। यदि 45 दिन में बीमा कंपनी पीड़ित को धनराशि नहीं देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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